कार पर 3400 किस करवाने से क्यों कटा हजारों का चालान, जानिए मोटर व्हीकल एक्ट का कौन-सा नियम टूटा?
सोशल मीडिया पर एक वीडियो बीते कुछ समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। वीडियो में एक गाड़ी पर ...और पढ़ें


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के लिए कई लोग अलग अलग तरीकों का उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो हाल में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक गाड़ी पर लिपस्टिक से हर जगह पर किस करने के निशान बनाए गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने उस गाड़ी का चालान भी किया है। किस नियम के टूटने के कारण गाड़ी पर कार्रवाई की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।
गाड़ी पर करवाए 3400 किस
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी ही गाड़ी पर 3400 किस करवाए। इस गाड़ी की वीडियो सोशल मीडिया पर कम समय में ही काफी तेजी से वायरल हो गई।
पुलिस ने की कार्रवाई
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की ओर से गाड़ी पर कार्रवाई की गई और उसका चालान किया गया। पुलिस ने गाड़ी का 5500 रुपये का चालान किया है।
किस नियम के टूटने पर हुई कार्रवाई
मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 52 के उल्लंघन पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। जिसमें गाड़ी का 5500 रुपये का चालान किया गया है।
क्या कहता है नियम
देश में सड़क पर वाहन चलाने के लिए कई तरह के नियम बनाए गए हैं। उनमें से एक नियम मोटर व्हीकल एक्ट 52 भी है। इस नियम के मुताबिक गाड़ी के ढांचे में कोई परिवर्तन किया जाता है, जिससे उसकी मूल विशेषता बदल जाती है। इसके मुताबिक वाहन मालिक गाड़ी में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं कर सकता, जिसके कारण आरसी में दी गई जानकारी और गाड़ी में अंतर लगता है तो कार्रवाई की जा सकती है।
कैसे हो बदलाव
अगर किसी व्यक्ति को नियमों का पालन करते हुए अपने वाहन में बदलाव करना हो तो इसके लिए भी नियमों में दी गई प्रक्रिया का पालन करना जरूरी होता है। नियमों में इंजन कुछ खास तरह के बदलाव करने के लिए छूट भी दी गई है। लेकिन इसके लिए वाहन के मालिक को 14 दिनों में आरटीओ को जानकारी देनी होती है।
फीस भी देनी होगी
आरटीओ को बदलाव की जानकारी देने के साथ ही तय फीस भी देनी होती है और वाहन की आरसी को भी जमा करवाना पड़ता है। जिसके बाद आरसी में बदलाव किया जाता है और फिर वाहन के मालिक को बदलाव होने के बाद वाली आरसी को दिया जाता है।
हो सकती है जेल
अगर अनुूमति नहीं है और उसके बाद भी वाहन में बदलाव किया जाता है तो धारा 184A (4) के मुताबिक छह महीने की जेल या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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