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Bihar Bhumi Survey: मिला तीन महीने का समय, ऑनलाइन प्रक्रिया से घर बैठे प्राप्त करें जमीन के कागजात

नीतीश सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को तीन महीने के लिए टाल दिया है। सरकार के इस कदम से जमीन मालिकों ने राहत की सांस ली है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया से जमीन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात प्राप्त कर सकते हैं। दाखिल-खारिज लगान रसीद कटानी खतियान या नकल निकालना सभी काम तीन महीने के अंदर आसानी से हो सकते हैं।

By babul deep Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 23 Sep 2024 04:37 PM (IST)
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घर बैठे प्राप्त करें जमीन से जुड़े सभी कागजात।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Bihar Land Survey बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम तीन माह के लिए सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इससे रैयतों ने राहत की सांस ली है। जमीन से संबंधित कागजात प्राप्त करने के लिए बनी अफरातफरी की स्थिति अब कम होगी। हालांकि, इसका ये अर्थ नहीं है कि कागजात प्राप्त करने से लेकर उसे दुरस्त कराने के प्रति गंभीर नहीं रहें।

जमीन से संबंधित सभी आवश्यक कागजात अपडेट रहने चाहिए। रैयतों को तीन माह का समय मिला है। इस दौरान वे अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए पर्याप्त समय है। दाखिल-खारिज के अलावा, लगान रसीद कटानी हो अथवा खतियान या नकल निकालना हो, सभी काम तीन माह के अंदर आसानी से हो सकते हैं। इसके लिए अफरातफरी की आवश्यकता नहीं है।

जिलाधिकारी ने क्या कहा?

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि कई जगहों पर भ्रम की स्थिति बन रही है, जबकि ग्राम सभा के आयोजन का मतलब ही रैयतों को जागरूक करना था। सर्वेक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बावजूद कोई खतियान की सच्ची प्रति प्राप्त करना चाह रहे हैं तो कोई खतियान निकालने के लिए दौड़ रहे हैं, जबकि इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है।

विभाग के पास जमीन से संबंधित सभी कागजात उपलब्ध हैं। अमीन और कानूनगो को अधिकृत किया गया है। वे भूमि पर जब निरीक्षण करने जाएंगे तो वहां भी कागजात बना सकते हैं। रैयतों को भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं है।

कागजात को अपडेट रखना चाहिए:

जिलाधिकारी ने कहा कि जमीन से जुड़े कागजात को अपडेट रखना चाहिए, लेकिन सर्वेक्षण कार्य के दौरान ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अगर किसी प्रकार की त्रुटि भी होती है तो तीन बार दावा-आपत्ति दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि तीन माह की अवधि विस्तार की जानकारी मीडिया के माध्यम से ही मिली है। अब तक अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है। विभाग का जो निर्देश होगा, उसके अनुसार आगे कार्य किया जाएगा।

सभी प्रक्रिया ऑनलाइन, भीड़ लगाने का मतलब नहीं:

रैयतों को हो रही समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से खतियान प्राप्त करने से लेकर सर्वेक्षण से संबंधित कार्य को ऑनलाइन कर दिया गया। घर बैठे खतियान प्राप्त किया जा सकता है।

जिलाधिकारी ने कहा कि रिकॉर्ड रूम में भीड़ लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करें और घर बैठे खतियान प्राप्त कर सकते हैं। स्व घोषित वंशावली देना है, इसे भी ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। रैयत इस ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ लें।

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