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GST Return Filing: छोटे व्यापारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत, वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से मिली छूट

सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। दो करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले व्यापारियों को अब वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट मिल गई है। वाणिज्य कर विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की दी है। छोटे करदाता अब फॉर्म जीएसटीआर-9 नहीं भरेंगे। फिलहाल यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए कुल कारोबार के लिए लागू की गई है।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya Updated: Fri, 06 Sep 2024 08:04 PM (IST)
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छोटे व्यापारियों को जीएसटीआर-9 फॉर्म भरने से मिलेगी छूट। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। GST Return Filing वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न भरने वाले छोटे व्यापारियों के लिए राहत की सूचना है। वार्षिक दो करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को रिटर्न दाखिल करने से छूट मिल गई है।

ऐसे व्यवसायी पहले की तरह त्रैमासिक रिटर्न तो दाखिल करेंगे, लेकिन उसके बाद वार्षिक स्तर पर उन्हें एक और रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा। वाणिज्य कर विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की दी है।

जीएसटीआर-9 फॉर्म भरने से मिलेगी छूट

दरअसल, दो करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-9 भरने से छूट दे दी गई है। इस फॉर्म को वार्षिक रिटर्न में दाखिल किया जाता है। सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति को फार्म जीएसटीआर-9 दाखिल करना होता है, लेकिन छोटे व्यापारियों को अब यह फॉर्म नहीं भरना होगा।

फिलहाल यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान किए गए कुल कारोबार के लिए लागू की गई है।

बिहार के व्यापारियों को होगा बड़ा फायदा

उल्लेखनीय है कि बिहार में जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2017-18 में ऐसे लोगों की संख्या दो लाख के लगभग थी, जो बढ़कर चार लाख से अधिक हो गई है। जीएसटीआर-3बी दाखिल करने वालों की संख्या अप्रैल, 2018 के दो लाख से बढ़कर इस वर्ष अप्रैल तक चार लाख हो गई।

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