Income Tax Certificate घर बैठे कैसे बनाए, किन-किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत; यहां जानें सब
किसी भी सरकारी स्कीम में इनकम प्रूफ दिखाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ ही जाती है। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की ...और पढ़ें
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नई दिल्ली। किसी भी सरकारी स्कीम में इनकम प्रूफ दिखाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ ही जाती है। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं।
चलिए जानते हैं कि आप घर बैठे इनकम सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। हमने नीचे इनकम सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस दिया है।
स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
- सबसे पहले आपको अपने राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाना होगा।
- हर राज्य के लिए अलग वेबसाइट होगी। जैसे यूपी के लिए https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ वेबसाइट उपलब्ध है।
- अब आपको इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो अपनी आईडी से लॉगिन कर लें।
- लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस सेक्शन में आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। यहां मांगी गई डिटेल्स ध्यानपूर्वक भरें।
- इसके साथ ही आपको यहां डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक इत्यादि दर्ज करना होगा।
- अंत में आपको निर्धारित शुल्क भर इसे ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
कब तक तैयार होगा?
वैसे तो इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म सबमिट करने के बाद 10 से 15 दिनों में बन जाता है। हालांकि इसमें ज्यादा समय भी लग सकता है। जैसे ही आपका इनकम सर्टिफिकेट तैयार होगा, आपको ईमेल या फोन में एसएमएस के जरिए सूचित कर दिया जाएगा। आप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर कहीं भी उपयोग कर सकते हैं।


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