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Budget 2024: डीपीआइआईटी ने स्टार्टअप से एंजल कर हटाने की सिफारिश की

उचित बाजार मूल्य से ऊपर किसी स्टार्टअप के शेयरों की बिक्री से हासिल पूंजी पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स कहा जाता है। पहले एंजल कर केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजट ने विदेशी निवेशक को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया था। आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में नए एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया था।

By Agency Edited By: Yogesh Singh Published: Fri, 05 Jul 2024 11:00 PM (IST)Updated: Fri, 05 Jul 2024 11:00 PM (IST)
आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में नए एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया था।

पीटीआई, नई दिल्ली। उद्योग संव‌र्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआइआइटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने बजट आने से पहले स्टार्टअप कंपनियों से एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की है। आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में नए एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया था जिसमें निवेशकों को गैर-सूचीबद्ध स्टार्ट-अप की तरफ से जारी शेयरों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था भी शामिल है।

उचित बाजार मूल्य से ऊपर किसी स्टार्टअप के शेयरों की बिक्री से हासिल पूंजी पर लगने वाले कर को एंजल टैक्स कहा जाता है। पहले एंजल कर केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन पिछले वित्त वर्ष के बजट ने विदेशी निवेशक को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ा दिया था।

टेस्ला के भारत आने से जुड़े सवाल पर सिंह ने कहा भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से ईवी के लिए जारी दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है कि उनके पास और सवाल हो सकते हैं।

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