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    EPFO: कब, कैसे और कितना निकाल सकते हैं पैसा, पेंशन भी पा सकते हैं क्या; एक्सपर्ट ने 10 सवालों में सब बता दिया

    Updated: Tue, 02 Jun 2026 06:56 PM (IST)

    EPFO News: यह लेख EPFO, PF निकासी और पेंशन से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवालों के विशेषज्ञ जवाब प्रस्तुत करता है। इसमें नौकरी बदलने पर PF निकालने, मौजूदा कं ...और पढ़ें

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    PF निकालने के नियम और शर्तें जानें

    HighLights

    1. PF निकालने के नियम और शर्तें जानें।

    2. पेंशन फंड (EPS) निकालने की पूरी जानकारी।

    3. ग्रेच्युटी न मिलने पर क्या करें, एक्सपर्ट सलाह।

    नई दिल्ली। EPFO News: अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, और आपका पीएफ कटता है तो आपको यह इंटरव्यू पढ़ना चाहिए। क्योंकि अक्सर बहुत से लोग पीएफ से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे अगर नौकरी कर रहे हैं तो कितना पीएफ से कितना पैसा निकाल सकते हैं, क्या पुराने इम्प्लॉयर का पूरा पैसा निकाल सकते हैं, क्या पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं? इसी तरह के सवाल अगर आपके मन में भी उठ रहे हैं तो यहां मिलने जा रहा है आपके सभी सवालों का जवाब।

    जागरण बिजनेस ने 10 ऐसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब जानने के लिए एक्सपर्ट से संपर्क किया। और हमारी मुलाकात पर्सनल सीएफओ कंसल्टेंट एलएलपी, के फाउंडर और सीईओ सुशील जैने से हुई। उन्होंने 10 सवालों के जवाब आसान भाषा में दिए। पढ़िए पूरा इंटरव्यू।

    आगे बढ़ें उससे पहले आप वो 10 सवाल पढ़ लीजिए, जिनका जवाब सुशील जैने ने दिया है।

    1. कंपनी बदलने पर पुरानी कंपनी के PF का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं?
    2. करंट कंपनी के पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं या नहीं? अगर हां तो कितना निकाल सकते हैं?
    3. एक साल में पीएफ से कितना पैसा निकाला जा सकता है?
    4. EPFO एक हिस्सा EPS यानी पेंशन के रूप में काटता है क्या उसे निकाल सकते हैं?
    5. हमारे पीएफ में एक हिस्सा पेंशन का होता है क्या उसपर हर साल ब्याज मिलती है?
    6. अगर किसी ने 5 से 6 कंपनियों में नौकरी की है और उसने सभी PF खातों को मर्ज नहीं किया तो क्या दिक्कत आ सकती है?
    7. क्या कोई PF में 12% से अधिक का योगदान दे सकता है?
    8. क्या इम्पलॉयी और इम्प्लॉयर दोनों के योगदान को एक साथ निकाल सकते हैं?
    9. क्या पेंशन का पूरा पैसा निकाला जा सकता है? अगर हां तो क्या पेंशन मिलेगी?
    10. 10 साल नौकरी की और कंपनी नहीं दे रही ग्रेच्युटी, तो क्या करें?

    सवालों में एक्सपर्ट ने बता दि EPFO की पूरी कहानी

    सवाल 1 - कंपनी बदलने पर पुरानी कं पनी के पीएफ का पैसा कब और कैसे निकाल सकते हैं?

    जवाब 1 - आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के 2 महीने बाद अपनी पूरी PF राशि निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप अभी भी बेरोजगार हों। इस्तीफा देने के बाद PF राशि निकालने के योग्य होने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, जो इस प्रकार हैं:

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    1) आपको एक महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना होगा या नियोक्ता को उसके बराबर की राशि का भुगतान करना होगा।
    2) आपको अपने मौजूदा नियोक्ता के साथ लगातार दो महीने की सेवा पूरी करनी होगी।
    3) आपकी व्यक्तिगत जानकारी EPFO पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए।
    4) आपने किसी दूसरी कंपनी या नौकरी में काम शुरू न किया हो।
    5) आप इस्तीफा देने के एक महीने बाद 75% और इस्तीफा देने के दो महीने बाद पूरी राशि निकाल सकते हैं।

    पैसे कैसे निकालें

    1. अपने UAN और पासवर्ड का इस्तेमाल करके Member Services Portal पर लॉग इन करें।
    2. 'View' पर जाएं, 'Service History' देखें और पक्का करें कि आपकी पिछली कंपनी में 'Date of Exit' अपडेटेड है।
    3. अगर तारीख अपडेटेड नहीं है, तो 'Manage > Mark Exit' पर जाकर इसे अपडेट करें।
    4. 'Online Services' मेन्यू पर जाएं और 'Claim' पर क्लिक करें।
    5. अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करें और आगे बढ़ें।
    6. ड्रॉपडाउन से 'Only PF Withdrawal' और 'Only Pension Withdrawal' का ऑप्शन चुनें।
    7. फॉर्म सबमिट करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा; उसे डालते ही, आपका क्लेम प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

    यह भी पढ़े- EPFO Pension: 2030 में रिटायर होने वाले प्राइवेट नौकरी वालों को कितनी मिलेगी पेंशन, कैसे होता है कैलकुलेशन?

    सवाल 2- करंट कंपानी का पीएफ निकाल सकते हैं या नहीं? अगर हां तो कितना निकाल सकते हैं?

    जवाब 2- हां, आप अपनी मौजूदा कंपनी में काम करते हुए भी PF फंड निकाल सकते हैं। हालांकि, आप पूरा PF बैलेंस नहीं निकाल सकते और आपको "निकासी का कारण" बताना होगा (जैसे शादी, शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी, या घर का रेनोवेशन)।

    आप कितना अमाउंट निकाल सकते हैं यह निकासी के कारण पर निर्भर करता है:

    A) मेडिकल या शादी के लिए: आप अपने (कर्मचारी के) कुल कंट्रीब्यूशन और उस पर मिले इंटरेस्ट का 50% तक निकाल सकते हैं।

    B) घर की मरम्मत के लिए: आपके कुल हिस्से और इंटरेस्ट का ज्यादा से ज्यादा 90% निकाला जा सकता है।

    C) हायर एजुकेशन के लिए: कर्मचारी के हिस्से का 50% तक निकाला जा सकता है।

    D) बेरोजगारी: अगर आप 1 महीने से बेरोजगार हैं, तो आप अपने कुल PF का 75% (कंपनी और कर्मचारी, दोनों का हिस्सा) निकाल सकते हैं। बाकी 25% आप 2 महीने की बेरोजगारी के बाद निकाल सकते हैं।

    सवाल 3- एक साल में PF से कितना पैसा निकाला जा सकता है?

    जवाब 3- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक साल में आप कितनी बार आंशिक निकासी कर सकते हैं, इसकी कुल संख्या पर कोई रोक नहीं लगाता है। हालांकि, निकासी की बारंबारता काफी हद तक खास कारण (जैसे शादी, शिक्षा या बीमारी) पर निर्भर करती है। आपकी खास जरूरतों के आधार पर निकासी के नियम अलग-अलग होते हैं जैसे-

    A) मेडिकल इमरजेंसी: गंभीर बीमारियों या मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप कितनी बार निकासी कर सकते हैं, इसकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं है, लेकिन आम तौर पर दावों के बीच 1 महीने का अंतर होना चाहिए।

    B) शिक्षा: आप अपनी पूरी जिंदगी में पोस्ट-मैट्रिकुलेशन शिक्षा के लिए 10 बार तक निकासी कर सकते हैं।

    C) शादी: आप शादी (अपने लिए, भाई-बहनों के लिए या बच्चों के लिए) के लिए 5 बार तक निकासी कर सकते हैं।

    D) घर खरीदना/निर्माण: आम तौर पर, आपको अपनी पूरी जिंदगी में प्लॉट खरीदने, घर बनाने या होम लोन चुकाने के लिए सिर्फ एक बार ही निकासी करने की अनुमति होती है।

    E) नौकरी छूटना: अगर आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप बेरोजगारी के एक महीने बाद अपने PF बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं। अगर बेरोजगारी पूरे एक साल तक बनी रहती है, तो बाकी 25% भी निकाला जा सकता है।

    सवाल 4 - EPFO एक हिस्सा EPS यानी पेंशन के रूप में काटता है क्या उसे निकाल सकते हैं?

    जवाब 4- हां, आप EPS का पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन यह आपकी कुल सर्विस अवधि पर निर्भर करता है। EPS का पैसा निकालने के नियम इस प्रकार हैं:

    10 साल से कम की सर्विस: अगर आपकी कुल सर्विस 10 साल से कम है (भले ही आपने अलग-अलग कंपनियों में काम किया हो), तो आप पूरा पेंशन फंड निकाल सकते हैं।

    10 साल से ज्यादा की सर्विस: अगर आपकी सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा है, तो आप अपना EPS फंड एक साथ नहीं निकाल सकते। यह रकम लॉक हो जाती है, और इसके बजाय, आपको 58 साल की उम्र से शुरू होकर, जिंदगी भर हर महीने पेंशन मिलती है।

    सवाल 5- हमारे PF में एक हिस्सा पेंशन का होता है, क्या उस पर हर साल ब्याज मिलता है?

    जवाब 5 - नहीं, आपके PF अकाउंट के पेंशन वाले हिस्से (EPS) पर हर साल ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज सिर्फ PF के दूसरे हिस्से, यानी EPF पर मिलता है।

    पेंशन कंपोनेंट (EPS): आपकी कंपनी के कुल कंट्रीब्यूशन का 8.33% पेंशन फंड में जाता है। इस डिपॉजिट पर सरकार या EPFO कोई ब्याज नहीं देता है। यह एक पूल की तरह काम करता है, जिसका इस्तेमाल 58 साल की उम्र होने पर या कम से कम 10 साल की सर्विस के बाद आपकी पेंशन देने के लिए किया जाता है।

    प्रोविडेंट फंड (EPF): किसी कर्मचारी की सैलरी से पूरी 12% की कटौती और कंपनी का 3.67% कंट्रीब्यूशन EPF अकाउंट में जमा किया जाता है। आपको इस मेन PF बैलेंस पर हर साल कंपाउंड ब्याज मिलता है।

    सवाल 6 - अगर किसी ने 5 से 6 कंपनियों में नौकरी की है और उसने सभी PF अकाउंट को मर्ज नहीं किया तो क्या दिक्कत आ सकती है?

    जवाब- अगर किसी व्यक्ति ने 5-6 कंपनियों में काम किया है और उसने अपने सभी पुराने PF (प्रोविडेंट फंड) अकाउंट को एक एक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया है, तो उसे कई तरह की फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है:

    1. TDS कटौती और टैक्स का नुकसान: EPFO के नियमों के मुताबिक, अगर आप 5 साल की लगातार सर्विस पूरी करने से पहले PF फंड निकालते हैं, तो यह टैक्सेबल है। चूंकि फंड अलग-अलग अकाउंट में रखे जाते हैं, इसलिए हर अकाउंट की सर्विस को अलग-अलग गिना जाएगा, और निकालने पर 10% TDS काटा जा सकता है। अगर सभी अकाउंट मर्ज हो जाते हैं, तो कुल अनुभव 5 साल से ज्यादा हो जाएगा, और TDS नहीं काटा जाएगा।

    2. पुराने अकाउंट पर ब्याज मिलना बंद: नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई अकाउंट 36 महीने से ज्यादा इनएक्टिव रहता है, तो ब्याज मिलना बंद हो सकता है। लेकिन, एक्टिव अकाउंट पर इंटरेस्ट रिटायरमेंट की उम्र (58 साल) तक मिलता रहता है, नौकरी छोड़ने के बाद भी।

    3. पेंशन के साल जोड़ना: हर कंपनी द्वारा काटे गए PF का एक हिस्सा पेंशन फंड (EPS) में जाता है। जब आप पुराने अकाउंट को मर्ज करते हैं, तो पिछली सभी कंपनियों से आपकी सर्विस जुड़ जाती है, जो आपकी रिटायरमेंट पेंशन तय करने या 10 साल की सर्विस पूरी करने पर पेंशन बेनिफिट पाने के लिए बहुत जरूरी है।

    4. पैसे निकालने में मुश्किल: मेडिकल इमरजेंसी, घर के रेनोवेशन या शादी जैसी भविष्य की जरूरतों के लिए अपने PF अकाउंट से पैसे निकालना मुश्किल हो सकता है। अलग-अलग अकाउंट में कम बैलेंस होने से पैसे निकालने के नियम और प्रोसेस मुश्किल हो सकते हैं।

    5. सभी अकाउंट का ट्रैक रखना मुश्किल है: अलग-अलग अकाउंट के बैलेंस और पासबुक का ट्रैक रखना मुश्किल हो सकता है। लोग अक्सर पुरानी कंपनियों के अकाउंट डिटेल्स भूल जाते हैं।

    सवाल 7 - क्या कोई PF में 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन दे सकता है?

    जवाब 7- हां, कोई इम्प्लॉई अपनी मर्जी से अपने प्रोविडेंट फंड (PF) अकाउंट में जरूरी 12% लिमिट से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड (VPF) कहा जाता है। VPF से जुड़ी खास बातें इस तरह हैं:

    कंट्रीब्यूशन लिमिट: कोई एम्प्लॉई अपनी बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस (DA) का 100% तक VPF में कंट्रीब्यूट कर सकता है।

    इंटरेस्ट रेट: इस एक्स्ट्रा अमाउंट पर भी सरकार द्वारा EPFO को बताया गया स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है।
    टैक्स में छूट: VPF में किया गया इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स-फ्री है।
    विड्रॉल: इस फंड को जरूरत के हिसाब से निकाला जा सकता है, और इस पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी कुछ शर्तों के साथ टैक्स-फ्री है।

    सवाल 8 - क्या इम्पलॉयी और इम्प्लॉयर दोनों के योगदान को एक साथ निकाल सकते हैं?

    जवाब 8 - हां, आप कर्मचारी और इम्प्लॉयर, दोनों के प्रोविडेंट फंड (PF) योगदान को एक साथ निकाल सकते हैं, लेकिन यह आपकी नौकरी की स्थिति और पैसे निकालने के कारण (फाइनल सेटलमेंट या एडवांस) पर निर्भर करता है।

    1. नौकरी छोड़ने या रिटायर होने पर (पूरा और फाइनल सेटलमेंट): अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या रिटायर होते हैं, तो आप कर्मचारी और एम्प्लॉयर, दोनों के हिस्से को एक साथ निकाल सकते हैं।

    नियम: नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद आप पूरा फंड निकालने के हकदार होते हैं।

    पेंशन (EPS): अगर आपकी कुल सर्विस अवधि 10 साल से कम है, तो आप एम्प्लॉयर के योगदान से बनी पेंशन की रकम भी निकाल सकते हैं।

    2. एडवांस निकासी: अगर आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं, तो दोनों योगदानों को एक साथ सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में ही निकाला जा सकता है।

    नियम: नए नियमों के तहत, आप घर खरीदने/बनवाने या दूसरी खास जरूरतों के लिए कर्मचारी और एम्प्लॉयर, दोनों के हिस्से का 100% तक निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने अकाउंट में कुल बैलेंस का कम से कम 25% हमेशा बनाए रखना होगा।

    सवाल 9- क्या पेंशन का पूरा पैसा निकाला जा सकता है? अगर हां तो क्या पेंशन मिलेगी?

    जवाब 9- हां, आप अपने EPFO खाते में जमा पूरी पेंशन राशि निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आप भविष्य में मिलने वाली पेंशन के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। यदि आप पूरी राशि निकाल लेते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी।

    पेंशन निकालने के लिए मुख्य नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं:

    1. पेंशन निकालने के नियम

    A) 10 साल से कम की सेवा: यदि आपकी कुल सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो आप अपना पूरा PF बैलेंस और साथ ही अपनी पूरी पेंशन राशि निकाल सकते हैं।

    B) 10 साल से ज्यादा की सेवा: यदि आपने 10 साल से ज्यादा सेवा की है, तो नियम आपको अपनी पेंशन निकालने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में, अपनी पेंशन निकालने के बजाय, आपको एक 'स्कीम सर्टिफिकेट' प्राप्त करना होगा, जिसके जरिए आप 58 वर्ष की आयु से शुरू होकर, जीवन भर नियमित पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

    सवाल 10- दस साल की नौकरी की और कंपनी नहीं दे रही ग्रेच्युटी, तो क्या करें? एक्सपोर्ट्स ने बता दिया पैसे निकलवाने का तरीका

    जवाब 10- अगर आपको दस साल की सर्विस के बाद भी ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, तो सबसे पहले कंपनी को एक लिखित एप्लीकेशन दें। अगर कंपनी फिर भी पेमेंट नहीं करती है, तो 30 दिन बाद अपने एरिया के लेबर कमिश्नर के ऑफिस में कंपनी के खिलाफ लिखित शिकायत करें। ऑफिसर दोषी कंपनी को जुर्माना और ब्याज के साथ ग्रेच्युटी देने का ऑर्डर दे सकता है।

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