ITR Filling: CBDT ने AY 2024-25 के तहत आईटीआर फाइलिंग की तारीख को आगे बढ़ाया, अब इस डेट तक फाइल कर सकते हैं रिटर्न
ITR Filling कॉरपोरेट टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। असेसमेंट ईयर 2024-25 के तहत फाइल होने वाले आईटीआर की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3सीईबी में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10डीए की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया गया है।
CBDT Extends Due Date for furnishing Return of Income for Assessment Year 2024-25.
✅The due date for assessees under clause (a) of Explanation 2 to Sub Section (1) of Section 139 has been extended from October 31, 2024, to November 15, 2024.
✅Circular No. 13/2024 dated… pic.twitter.com/rstiKeYCEA
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 26, 2024
यह भी पढ़ें: Cryptocurrency के जोखिम पर RBI गवर्नर Shantikanta Das ने डाला प्रकाश, कहा-दुनिया के इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरायह एक्सटेंशन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3सीईबी में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10डीए जैसे अन्य आयकर फॉर्म पर लागू नहीं होगा। इसकी समयसीमा पहले की तरह 31 अक्टूबर, 2024 रहेगी।
नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला