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    SC से मुकेश अंबानी की कंपनी को नहीं मिली राहत, CJI ने रिजेक्ट की याचिका, RIL को देना होगा जुर्माना

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:39 PM (IST)

    सर्वोच्च अदालत ने SAT के एक आदेश के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की अपील खारिज कर दी, जिसमें फेसबुक-रिलायंस जियो डील से संबंधित ₹30 लाख के जुर्माने को चुनौती दी गई थी। CJI सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने SAT के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

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    नई दिल्ली। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को 'प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण' (SAT) के उस आदेश के खिलाफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की अपील खारिज कर दी, जिसमें फेसबुक-रिलायंस जियो डील से संबंधित समय पर खुलासा नहीं करने पर कंपनी के दो अनुपालन अधिकारियों पर लगाए गए ₹30 लाख के जुर्माने को बरकरार रखा गया था। इस मामले में फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच ने दिया है।

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    CJI की बेंच ने क्या कहा?

    चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने SAT के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और प्रभावी रूप से सेबी के निष्कर्षों की पुष्टि की और माना कि आरआईएल और उसके अनुपालन अधिकारी हाई-प्रोफाइल हिस्सेदारी बिक्री के संबंध में अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (UPSI) का तुरंत खुलासा करने में विफल रहे।

    क्या है पूरा मामला

    दरअसल, यह विवाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के 20 जून, 2022 के आदेश से पैदा हुआ है, जिसमें आरआईएल और उसके दो अनुपालन अधिकारियों - सावित्री पारेख और के सेथुरमन पर सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 (पीआईटी विनियम) के कथित उल्लंघन के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

    सेबी ने माना कि आरआईएल, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में फेसबुक के प्रस्तावित निवेश से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) को शीघ्रता और पारदर्शिता से प्रसारित करने में विफल रही, जबकि इसका विवरण मार्च 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में प्रकाशित हुआ था।

    सेबी के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फेसबुक के बीच बातचीत 2019 के अंत और 2020 की शुरुआत तक चली, जिसका समापन 4 मार्च, 2020 को एक नॉन-बाइंडिंग टर्म शीट और उसके बाद एक्टिव ड्यू डिलिजेंस के साथ हुआ।

    शेयरों में अचानक आई थी तेजी

    दोनों कंपनियों ने अंततः 21 अप्रैल, 2020 को बाध्यकारी लेनदेन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और आरआईएल ने 22 अप्रैल, 2020 को औपचारिक रूप से ₹43,574 करोड़ के निवेश की घोषणा की। हालाँकि, 24 मार्च, 2020 को, रॉयटर्स, फाइनेंशियल टाइम्स और अन्य मीडिया संस्थानों ने बताया कि फेसबुक, जियो में 10% हिस्सेदारी हासिल करने के करीब है - इस खबर के कारण आरआईएल के शेयर की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई।

    सेबी ने आरोप लगाया कि यूपीएसआई अवधि के दौरान जब प्रस्तावित सौदे का विवरण मीडिया में आया, तो अनुसूची ए के सिद्धांत 4 के तहत आरआईएल को तुरंत स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी निवेशकों को महत्वपूर्ण तथ्यों तक समान पहुंच है।

    आरआईएल ने जवाब दिया था कि उस समय, सेबी एलओडीआर विनियमों का विनियमन 30(11) - जो बाज़ार अफवाहों के सत्यापन को नियंत्रित करता है - विवेकाधीन था, और कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्देशित किए जाने तक सट्टा रिपोर्टों की पुष्टि या खंडन करने के लिए बाध्य नहीं थी, इसलिए इस मामले में तत्काल डिस्क्लेमर देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन, 2 मई, 2025 को, SAT ने आरआईएल की चुनौती को खारिज कर दिया और सेबी के निष्कर्षों को बरकरार रखा।

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