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    विदेश से ज्यादा ड्यूटी फ्री ज्वैलरी ला सकेंगे, सरकार ने प्राइस कैप हटाया, अब सिर्फ गहनों का वजन होगा पैमाना

    Updated: Tue, 03 Feb 2026 10:08 AM (IST)

    सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री सामान (Duty Free Jewellery Import) लाने की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दी है। यह नियम 2 फरवर ...और पढ़ें

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    ड्यूटी फ्री ज्वैलरी लाने की लिमिट में हुई बढ़ोतरी

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    नई दिल्ली। सरकार ने रविवार को भारत में इम्पोर्टेड सामान लाने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है। यह बदलाव हवाई या समुद्री रास्ते से आने वाले भारतीय मूल के निवासियों और टूरिस्ट पर लागू होगा। ये नियम नई लिमिट 2 फरवरी की आधी रात से प्रभावी हो गई है। नए नियम लगभग दस साल से चले आ रहे बैगेज नियमों की जगह लेंगे।

    ज्वैलरी के लिए क्या है लिमिट?

    उन भारतीय निवासियों या भारतीय मूल के पर्यटकों के लिए जो एक साल से ज्यादा समय से विदेश में रह रहे हैं, ज्वैलरी के लिए अलग लिमिट तय की गई है। भारत लौटने पर, एक महिला यात्री 40 ग्राम तक की ज्वैलरी बिना ड्यूटी दिए ला सकती है।
    महिला यात्रियों को छोड़कर बाकी यात्रियों के लिए, ड्यूटी-फ्री ज्वैलरी की लिमिट 20 ग्राम होगी, बशर्ते वह बोनाफाइड बैगेज (पर्सनल यूज आइटम्स) का हिस्सा हो।

    ज्वैलरी की परिभाषा भी है स्पष्ट

    इस नियम के तहत, ज्वैलरी का मतलब सजावट की ऐसी चीजें हैं, जिन्हें आम तौर पर कोई व्यक्ति पहनता है, जो सोने, चांदी, प्लैटिनम या ऐसी ही दूसरी कीमती धातुओं से बनी होती हैं। फिर चाहे उनमें नग (माणिक) लगे हों या नहीं। बैगेज रूल्स, 2026 का मकसद मौजूदा यात्रा और खपत के पैटर्न के हिसाब से कस्टम्स अलाउंस को अपडेट करना है।

    क्या है ₹75000 की लिमिट?

    बैगेज रूल्स, 2026 के तहत, भारत में आने वाला कोई भी भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का टूरिस्ट, जो जमीन के रास्ते से नहीं आ रहा है, वह 75,000 रुपये तक का सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकेगा। ये सामान व्यक्ति के पास होना चाहिए या यात्री के साथ लाए गए सामान में शामिल होना चाहिए। पहले, ड्यूटी-फ्री लिमिट 50,000 रुपये थी, जो अब 75000 रुपये होगी।
    सरकार ने विदेशी मूल के टूरिस्टों के लिए भी अलाउंस में बदलाव किया है। भारत आने वाले विदेशी मूल के टूरिस्ट, जो बच्चे नहीं हैं, अब 25,000 रुपये तक का सामान बिना ड्यूटी दिए ला सकेंगे। बैगेज रूल्स, 2016 के तहत यह लिमिट 15,000 रुपये थी।

    सोर्स - PIB

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