Insurance: अगर आपका भी इंश्योरेंस क्लेम हो गया है रिजेक्ट! तो अब क्या करें?
Insurance Claim वर्तमान में इंश्योरेंस काफी जरूरी हो गया है। कई बार इंश्योरेंस होल्डर जब क्लेम करता है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। अब ऐसे में सवाल आता है कि क्लेम के रिजेक्ट हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो रहा है तो आप IRDAI के पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
By Priyanka KumariEdited By: Priyanka KumariUpdated: Wed, 14 Feb 2024 08:00 AM (IST)
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। अचानक आई कोई भी परेशानी को खत्म करने के लिए इंश्योरेंस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वजह से वर्तमान में इंश्योरेंस काफी जरूरी हो गया है। हालांकि, कई बार जरूरत के समय इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। ऐसे में अब सवाल आता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है तो क्या करना चाहिए?
क्लेम रिजेक्ट को लेकर इंश्योरेंस नियामक आईआरडीएआई (IRDAI) ने नियम बनाए हैं। चलिए, जानते हैं कि क्लेम के रिजेक्ट हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए?
इंश्योरेंस क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है
कई वजह से इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होता है। अगर पॉलिसी होल्डर सही जानकारी नहीं देता है तो कंपनी क्लेम को रिजेक्ट दे देते हैं। इसके अलावा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन करने पर भी क्लेम को रिजेक्ट किया जा सकता है।यह भी पढ़ें- Health Insurance Tips: बढ़ रही है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, ये टिप्स आएंगे आपके काम
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने पर क्या करें
अगर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer) के पास जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए।