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    CGSS Scheme: स्टार्टअप्स को मिलेंगे गारंटी फ्री ₹20 करोड़, पात्रता और आवेदन का आसान प्रोसेस समझिए

    Updated: Tue, 14 Jul 2026 07:03 PM (IST)

    सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) योजना DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ₹20 करोड़ तक का गारंटी-मुक्त ऋण प्रदान करती है। यह योज ...और पढ़ें

    CGSS के तहत 20 करोड़ रुपये तक का लोन (AI Image)

    CGSS के तहत 20 करोड़ रुपये तक का लोन (AI Image)

    HighLights

    1. CGSS योजना ₹20 करोड़ तक का गारंटी-मुक्त ऋण देती है।

    2. DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ही इस योजना के पात्र हैं।

    3. जन समर्थ पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, प्रक्रिया सरल है।

    नई दिल्ली| सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश में वर्तमान में DPIIT मान्यता प्राप्त 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं। कई नए लोग भी स्टार्टअप से जुड़ना चाहते हैं पैसे की कमी के कारण उनका आइडिया दम तोड़ देता है। फंडिंग की कमी का सामना करने वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जाती हैं।

    नए इंटरप्रेन्योर के पास ना सिर्फ फंड की कमी होती बल्कि लोन लेने के लिए गिरवी (Collateral) भी सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल है। ऐसे में एक खास सरकारी योजना (Government Scheme) के बारे में बात करेंगे जो गारंटी फ्री लोन देती है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS) है।

    CGSS स्कीम से कितना लोन मिलता है?

    CGSS के तहत 20 करोड़ रुपये तक का लोन लिया जा सकता है। हालांकि यह योजना सीधे लोन नहीं देती, बल्कि बैंक या NBFC को गारंटी देती है ताकि वे स्टार्टअप को बड़ा लोन दे सके। सरकार ₹10 करोड़ तक की राशि के लिए बैंक या NBFC को 85% और 10-20 करोड़ तक के लिए 75% का गारंटी कवर देती है।

    किसे मिलता है लोन?

    लोन अप्लाई करने से पहले मजबूत बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रमोटर प्रोफाइल और फंड की जरूरत का स्पष्ट डेटा तैयार करना होगा। इसके बाद किसी पात्र बैंक, NBFC या Venture Debt Fund के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बैंक या वित्तीय संस्था आपको प्लान की जांच करेगी, उसके बाद लोन मंजूर करके CGSS के तहत गारंटी कवर ले सकते हैं।

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    सबसे जरूरी बात है कि ये लोन उन स्टार्टअप्स को दिया जाता है जिन्हें DPIIT-मान्यता प्राप्त होती है। साथ ही आवेदक किसी भी बैंक, फाइनेंशियल या इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन की ओर से डिफॉल्टर घोषित ना किया गया है।

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    अप्लाई करने का तरीका

    • CGSS योजना का लाभ लेने के लिए जन समर्थ पोर्टल पर जाएं।
    • पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो मोबाइल नंबर और ओटीपी से रजिस्ट्रेशन करें।
    • अब आपको Check Eligibility पर क्लिक करना होगा, यहां PAN, उद्यम, DPIIT नंबर और व्यवसाय से जुड़ी जानकारी अपलोड करें।
    • स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप कॉमन एपलीकेशन चुनें, यहां मांगे गए डाक्यूमेंट्स अपलोड करें।
    • इसके बाद लोन डिटेल्स अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, यहां लोन अमाउंट, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, और अन्य मांगी गई जानकारियां भरें।
    • अब आवेदन के बाद आपको बैंक और ब्रांच सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा।
    • सारी चीजें सिलेक्ट करने के बाद बैंक रिव्यू करेगा, उसके बाद लोन अप्रूव होगा।