EPFO Rules: पिछली कंपनी ने आपके बारे में डाल दी है गलत जानकारी, अब क्या करें; कैसे करें इसे ठीक?
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पिछली कंपनी द्वारा गलत जानकारी दर्ज करने पर पीएफ निकासी में समस्या आ सकती है। इसे ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। आप ...और पढ़ें

EPFO: लगभग हर नौकरी पेशा की व्यक्ति की सैलरी से पीएफ काटा जाता है। पीएफ खाते में पैसा कर्मचारी और कंपनी दोनों ही जमा करते हैं। यह पैसे कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिलते हैं। हालांकि कुछ स्थिति में यह पैसे कर्मचारियों को पहले भी मिल जाते हैं।
आजकल ऐसा बहुत कम होता है कि व्यक्ति 60 साल का होने तक किसी एक प्राइवेट कंपनी में काम करें। अपने कार्यकाल के दौरान व्यक्ति अलग-अलग कंपनी में काम करता है। यह हो सकता है कि अलग-अलग कंपनी ने अलग-अलग जानकारी दर्ज किया हो। ऐसे में यह परेशानी आ सकती है कि पिछली किसी कंपनी ने गलत जानकारी दी हो। आज हम जानेंगे कि इसे कैसे ठीक कर सकते हैं।
कैसे करें ठीक?
अक्सर ये गलती ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम करते वक्त ही पता चलती है। अगर आप पाते हैं कि ईपीएफओ डेटाबेस में आपकी पिछली कंपनी ने पीएफ से जुड़ी डिटेल गलत दर्ज की है तो घबराने की बात नहीं है। क्योंकि इसे ठीक किया जा सकता है।
- आपको सबसे पहले following information is incorrect पर क्लिक करना ।
- इसके बाद आप इस डिटेल को बदल पाएंगे या अपडेट कर पाएंगे।
- अब इसका प्रिंट आउट या पीडीएफ फॉर्म में लें।
- इसमें अपने हस्ताक्षर कर पिछली कंपनी के द्वारा इसे ईपीएफओ ऑफिस में सबमिट कर दें।
डिटेल्स ठीक नहीं किया तो क्या होगा?
जागरण बिजनेस ने इसे लेकर पर्सनल सीएफओ कंसल्टेंट एलएलपी के फाउंडर और सीईओ सुशील जैन से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर पिछली कंपनी द्वारा कोई डिटेल गलत दर्ज की जाती है। तो निकासी करते वक्त वेरिफिकेशन में परेशानी आ सकती है। आपको फिर उस समय इसे ठीक करना पड़ेगा। फिर वेरिफिकेशन और उसके बाद निकासी होगी।
इसे ऐसे समझ लीजिए अगर कोई व्यक्ति बैंक में ई केवाईसी नहीं करता है तो उसे कुछ परेशानी आ सकती है। लेकिन जैसे ही ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी। आप फिर से बैंक अकाउंट का उपयोग कर पाएंगे।
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