ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर: नया इनकम टैक्स कानून आया, लेकिन अभी पुराने ही फॉर्म से भरे जाएंगे आईटीआर
Assessment Year 2026-27 ITR: असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) पुराने फॉर्म्स से ही भरे जाएंगे। CBDT सूत्रों ने पुष्टि की है कि 1 अप ...और पढ़ें
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ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर: नया इनकम टैक्स कानून आया, लेकिन अभी पुराने ही फॉर्म से भरे जाएंगे आईटीआर

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
Income Tax Return 2026-27: अगर आप आईटीआर (ITR) भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (assessment year 2026-27 ITR) पुराने फॉर्म्स से ही भरे जाएंगे। यानी 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स ढांचा लागू होने वाला है, फिर भी इस AY के लिए फॉर्म्स (Income Tax Return existing forms) में कोई बदलाव नहीं होगा। CBDT के सूत्रों ने साफ कहा है कि "आने वाले असेसमेंट ईयर में रिटर्न मौजूदा नियमों और फॉर्म्स के तहत ही फाइल होंगे।"
9 करोड़ लोग फाइल करते हैं आईटीआर
फिलहाल करीब 9 करोड़ लोग (ITR filing 9 crore taxpayers) आईटीआर फाइल करते हैं, जबकि अलग-अलग माध्यमों से टैक्स देने वालों की संख्या लगभग 12 करोड़ आंकी जाती है। सरकार का लक्ष्य धीरे-धीरे ज्यादा लोगों को रिटर्न फाइलिंग के दायरे में लाना है, बिना कंप्लायंस को जटिल बनाए। मतलब, अभी प्रक्रिया वही रहेगी, बस आगे चलकर दायरा बढ़ेगा।
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तुरंत लागू नहीं होंगे बड़े बदलाव
नए कानून के तहत बड़े बदलाव खासकर डेटा शेयरिंग और थर्ड-पार्टी रिपोर्टिंग तुरंत लागू नहीं होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, नई सूचना-साझा प्रणाली 2027 से काम करना शुरू करेगी। उसी चरण में क्रिप्टो एक्सचेंज और दूसरे इंटरमीडियरी भी अपने ट्रांजैक्शन डेटा आयकर विभाग को देना शुरू करेंगे, वित्त वर्ष 2027 से।
साफ शब्दों में कहें तो AY 2026-27 के लिए ITR भरते समय आपको पुराने फॉर्म्स ही इस्तेमाल करने हैं। यानी अभी आपको घबराने या नए फॉर्म खोजने की जरूरत नहीं है। बड़े टेक्निकल बदलाव अगले चरण में आएंगे, जब नई रिपोर्टिंग व्यवस्था पूरी तरह चालू होगी।
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