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अब पूरे देश में GST रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य, जीएसटी फ्रॉड पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Published: Thu, 10 Sep 2026 02:57 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी पंजीकरण में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश दिया है। अब पूरे भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा।

अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमैट्रिक जांच अनिवार्य। फोटो: सांकेतिक

अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमैट्रिक जांच अनिवार्य। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. दिल्ली हाई कोर्ट ने जीएसटी धोखाधड़ी रोकने के लिए दिया बड़ा आदेश

  2. पूरे भारत में जीएसटी पंजीकरण हेतु बायोमेट्रिक सत्यापन अब अनिवार्य होगा

  3. गृहिणी के पैन के गलत इस्तेमाल पर कोर्ट ने सुनवाई की

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। जीएसटी पंजीकरण में धोखाधड़ी के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूरे भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा।

एक गृहिणी की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

पैन के गलत इस्तेमाल पर महिला पहुंचीं कोर्ट

गृहणी ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनके पैन का गलत इस्तेमाल करके जीएसटी पंजीकरण कराया गया। इसके बाद जीएसटी विभाग की ओर से उन्हें जीएसटी बकाया होने का नोटिस भेजा गया।

चोरी की पहचान से पंजीकरण का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया कि पैसे की धोखाधड़ी करने के लिए अनजान नागरिकों के चोरी किए गए या फ्रीज किए गए पैन कार्ड और आधार की जानकारी का इस्तेमाल कर जीएसटी पंजीकरण कराया जाता था।

धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया कदम

मामले में सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने जीएसटी व्यवस्था के तहत पूरे भारत में पंजीकरण के लिए बायोमेट्रिक आधारित सत्यापन अनिवार्य करने का अंतरिम निर्देश दिया है।

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