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    मीट कारोबारी मोइन कुरैशी की बेटी के वीजा आवेदन पर जल्द हो कार्रवाई, दिल्ली HC का अधिकारियों को निर्देश

    Updated: Tue, 21 Apr 2026 03:06 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने मीट कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी की बेटी परनिया कुरैशी के वीजा आवेदन पर तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मीट कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी की बेटी परनिया कुरैशी के वीजा आवेदन पर अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि फारेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) को निर्देश दिया कि वीजा आवेदन मिलने पर लागू दिशा-निर्देशों के मुताबिक उन्हें वीजा जारी करने की कोशिश करें।

    अदालत ने परनिया कुरैशी की 2019 की एक याचिका पर उक्त आदेश दिया। परनिया कुरैशी अमेरिका की नागरिक हैं और उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पर्सन आफ इंडियन ओरिजिन (पीआइओ) का उनका दर्जा रद करने के आदेश को चुनौती दी है।

    परनिया ने 2018 के एक पत्राचार को भी चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें बताया गया था कि जिस व्यक्ति के माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान के नागरिक रहे हों, वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड के लिए योग्य नहीं है।