दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने 9 साल तक पूरी नहीं की जांच, अब HC का एक्शन; कमिश्नर समेत 3 को नोटिस
दिल्ली हाई कोर्ट ने 2016 के एक मामले की जांच नौ साल तक पूरी न करने पर पुलिस निरीक्षक के ...और पढ़ें

दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर ने नौ साल तक लटकाए रखी जांच। फोटो: आर्काइव
HighLights
हाई कोर्ट ने नौ साल की जांच देरी पर पुलिस आयुक्त को नोटिस
दिल्ली पुलिस आयुक्त, एसीपी, निरीक्षक को चार सप्ताह में जवाब देना होगा
2016 के मामले में जांच अधिकारी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हाई कोर्ट ने वर्ष 2016 में दर्ज एक मामले की जांच करीब नौ साल तक पूरी नहीं करने वाले पुलिस निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई का मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त, संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त और निरीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2027 में होगी। याचिकाकर्ता के खिलाफ वर्ष 2016 में महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आपीसी) की धारा 509 के तहत मामला दर्ज हुआ था।
याचिका के अनुसार, जांच अधिकारी ने लंबे समय तक जांच पूरी नहीं की। यहां तक कि मामले को रद करने की मांग वाली याचिका पर भी अदालत में स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।
फरवरी 2025 में कोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जांच अधिकारी के रवैये पर सवाल उठाते हुए संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त को उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।
पुलिस ने बाद में विभागीय जांच शुरू होने की जानकारी अदालत को दी, लेकिन उसके बाद जांच का क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई।
याचिका में यह भी कहा गया है कि इस बीच पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसका संज्ञान लेने से इन्कार कर दिया और संबंधित पुलिस उपायुक्त को जांच अधिकारी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा।
पांच सुनवाई पर भी नहीं दी अनुपालन रिपोर्ट
याचिकाकर्ता का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने पांच सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की। अगस्त 2026 में मूल मामला समाप्त होने के समय भी अदालत को आदेश के पालन की स्थिति नहीं बताई गई।
इसी को लेकर याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की है।
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