दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, फिलहाल पहले और तीसरे शनिवार को नहीं लगेगी कोर्ट; कमेटी करेगी समीक्षा
दिल्ली हाई कोर्ट ने हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित एक ...और पढ़ें

HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को कोर्ट लगाने का फैसला टाला।
मुख्य न्यायाधीश की समिति मामले पर करेगी गहन विचार।
बार एसोसिएशन के विरोध के बाद लिया गया यह निर्णय।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाने के अपने फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट विचार करेगा और तब तक पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट नहीं बैठेगी। शुक्रवार को हाई कोर्ट प्रशासन से जारी एक आदेश में कहा गया है कहा कि मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस मामले पर विचार करेगी।
बता दें कि फुल कोर्ट ने नौ जुलाई को हुई अपनी बैठक में यह तय किया है कि फुल कोर्ट के 22 दिसंबर 2025 के फैसले (जो 15 मई 2026 के नोटिफिकेशन के जरिए जारी किया गया था) को टाल दिया जाए। इसमें हर पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट के बैठने का निर्णय किया गया था।
अब मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस संबंध में सभी जरूरी पहलुओं पर विचार करेगी। इससे पहले, 15 जनवरी को हाई कोर्ट प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर बताया था कि 22 दिसंबर 2025 को फुल कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के बाद, वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाएगा।
हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया था और मुख्य न्यायाधीश से निर्णय पर पुनर्विचार करने के अनुरोध किया था।
यह भी पढ़ें- दिल्ली HC के जज चलाते रहे गैस एजेंसी, मणिपुर के चीफ जस्टिस बनने तक भी जारी रहा कारोबार; अब हुआ खुलासा
यह भी पढ़ें- क्या UPSC Exam में टीचर और पूर्व अभ्यर्थी बन सकते हैं स्क्राइब? दिल्ली HC ने केंद्र से भी मांगा जवाब