IRCTC मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का निर्देश, 19 नवंबर को पेश हों राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव
राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 19 नवंबर को व्यक्तिगत रूप ...और पढ़ें

आरजेडी की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला।
HighLights
राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 19 नवंबर को पेश होना होगा।
आईआरसीटीसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए जाएंगे।
आज मिली छूट, अगली सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अगली सुनवाई की तारीख 19 नवंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह आदेश मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया के लिए जारी किया है।
अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों नेताओं को आज के लिए व्यक्तिगत पेशी से छूट प्रदान की, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि जिन आरोपियों को उच्च न्यायालय से कोई स्टे प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें अगली सुनवाई पर हर हाल में उपस्थित होना होगा।
वकीलों ने दी अनुपस्थिति की वजह
सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव के वकील ने अदालत को अवगत कराया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव और प्रेम चंद गुप्ता द्वारा दायर याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है, जिस पर अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही, वकीलों ने राबड़ी देवी की खराब सेहत और तेजस्वी यादव की फ् में हुई देरी का हवाला देते हुए अदालत से आज के लिए उपस्थिति से छूट का अनुरोध किया था।
नौ आरोपियों के खिलाफ तय हो चुके हैं आरोप
बता दें कि इस मामले की पिछली सुनवाई में ट्रायल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कुल नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अब अदालत ने 19 नवंबर की तारीख तय करते हुए सभी संबंधित पक्षों को उपस्थित रहने का कड़ा निर्देश दिया है।
