Brijbhushan Singh: बृजभूषण सिंह मामले की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत सुना सकती है बड़ा फैसला, तारीख तय
Brijbhushan Case Closure Report पटियाला हाउस कोर्ट ने एक नाबालिग पहलवान द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर अदालत बड़ा फैसला दे सकती है। कहा जा रहा है कि मामले में कोर्ट 30 नवंबर को अपना आदेश सुना सकती है। नाबालिग पहलवान ने कोर्ट बताया था कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित सत्र न्यायाधीश की अदालत एक नाबालिग पहलवान द्वारा भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Singh case) के खिलाफ दायर यौन उत्पीड़न की शिकायत में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर 30 नवंबर को आदेश पारित कर सकती है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छवि कपूर ने मामले को ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि अभी आदेश तैयार नहीं है। अब अदालत 30 नवंबर को ये तय कर सकती है कि क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं या फिर मामले में आगे की जांच का निर्देश दिया जाए।
वह पुलिस जांच से संतुष्ट-नाबालिग पहलवान
लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पहले आयोजित एक इन-चैंबर कार्यवाही में, नाबालिग पहलवान ने अदालत को बताया था कि वह पुलिस जांच से संतुष्ट है और उसने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की है, उसका वह विरोध नहीं करती है।
दिल्ली पुलिस ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी, जिसमें मामले को रद्द करने की मांग की गई थी, क्योंकि नाबालिग के पिता ने दावा किया था कि उसने अपनी बेटी के साथ अन्याय का बदला लेने के लिए बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की थी।
बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो मामले को हटाने की सिफारिश की थी
पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) के मामले को हटाने की सिफारिश की थी। पुलिस ने नाबालिग पहलवान से जुड़ी शिकायत को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि मामले की पुष्टि करने वाला कोई सुबूत नहीं मिला है।