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Delhi: 80 हजार बुजुर्गों को कैसे मिलेगी पेंशन, क्या है पात्रता और जरूरी दस्तावेज, पढ़ें Step By Step पूरी प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बुजुर्गों के लिए 80 हजार नई पेंशन शुरू की हैं। ये पेंशन पहले से दी जा रहीं पेंशन से अलग होंगी। सरकार ने आवेदन के लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया है जिस पर 24 घंटे में 10 हजार आवेदन आए हैं।

By V K Shukla Edited By: Pooja Tripathi Updated: Tue, 26 Nov 2024 04:04 PM (IST)
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पढ़िए क्या है दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन योजना। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कूद चुकी आम आदमी पार्टी सरकार ने बुजुर्गों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। मुख्यमंत्री आतिशी की उपस्थिति में आप संयाेजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बुजुर्गों के लिए 80 हजार नई पेंशन शुरू कर दी हैं।

ये पेंशन पहले से दी जा रहीं पेंशन से अलग होंगी। सरकार ने आवेदन के लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया है, जिस पर 24 घंटे में 10 हजार आवेदन आए हैं।

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब 5 लाख 30 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी।वृद्धावस्था पेंशन पाने के लिए समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा। 80 हजार पात्र नए आवेदन मिलने तक यह पोर्टल सक्रिय रहेगा।

किस राज्य में बुजुर्गों को प्रति माह कितनी मिलती है पेंशन

आम आदमी पार्टी के अनुसार राजस्थान में 1150 रुपये, उत्तर प्रदेश में एक हजार रुपये, गुजरात में 700, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 600, ओडिशा में 300, असम और गोवा में 500 रुपये प्रति महीना पेंशन है।

वृद्धावस्था सहायता योजना के तहत इतनी मिलती है पेंशन

वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत 60-69 आयु वर्ग के वृद्धजनों को 2000 रुपये प्रतिमाह (अनुसूचित जाति,जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अतिरिक्त 500/- रुपये प्रतिमाह) एवं 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को 2500 रुपये रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

आयु वर्ग पेंशन राशि
60-69 आयु वर्ग 2000 रुपये प्रतिमाह अनुसूचित जाति,जन जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु अतिरिक्त 500/- रुपये प्रतिमाह)
70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग 2500 रुपये रुपये प्रतिमाह

पेंशन लेने के लिए निर्धारित पात्रता

  • आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
  • प्रार्थी आवेदन करने से पूर्व दिल्ली का कम से कम पांच वर्ष का निवासी हो।
  • परिवार की आय 10 हजार रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
  • आधार नंबर आवेदन करने हेतु अनिवार्य है।
  • प्रार्थी के पास किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता जो कि आधार से जुड़ा हुआ हो।
  • प्रार्थी अन्य किसी संस्था से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. प्रार्थी का आधार कार्ड
  2. आवास संबंधी दस्तावेज, जो कि आपका वर्तमान पता दिखाता हो।
  3. बैंक में एकल संचालित खाता जो कि आधार से जुड़ा हुआ हो।
  4. स्व-प्रमाणित आय घोषणा
  5. अनुसूचित जाति,जन जाति एवं अल्पसंख्यक प्रमाण (यदि लागू होता है)

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया Step By Step

  • यदि प्रार्थी इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हैं तो वे आनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.delhigovt.nic.in) पर आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन हेतु किसी भी प्रकार की पूछताछ,सहायता हेतु प्रार्थी संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
  • संबंधित जिला समाज कल्याण कार्यालयों के नाम,पते की सूची विभागीय वेबसाइट (https://socialwelfare.delhi.gov.in) पर उपलब्ध है।
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