Delhi Pollution: वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बरकरार, आज से GRAP-3 की ये पाबंदियां लागू
GRAP-3 Implemented in Delhi NCR दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने के बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-3) का तीसरा चरण आज से लागू हो गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ग्रेप-3 के तहत शुक्रवार सुबह आठ बजे से कई पाबंदिया लगाने का आदेश दिया। खबर के माध्यम से पढ़ें किन-किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। हवा चलने के बावजूद राजधानी की वायु गुणवत्ता बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी ''गंभीर'' श्रेणी में बनी रही। सुधार के बजाए एक दिन पहले की तुलना में एक्यूआइ और बढ़ गया। अभी अगले छह दिन तक इस स्थिति में बहुत बदलाव के आसार भी नहीं हैं। वायु ''गंभीर'' या ''बहुत खराब'' श्रेणी में ही बनी रहेगी।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बृहस्पतिवार का दिल्ली का एक्यूआइ 424 रहा। एक दिन पहले बुधवार को यह 418 था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें छह अंकों की वृद्धि और देखने को मिल गई। एनसीआर के शहरों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम, वाहनों का उत्सर्जन और 30 प्रतिशत तक पराली का धुआं भी शामिल है।
इन्हीं हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीपीसीबी) की उप समिति ने एक समीक्षा बैठक कर सारी स्थिति पर विचार विमर्श किया। इस दौरान सामने आया कि हवा चलने पर भी कोहरे और प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण हाल फिलहाल प्रदूषण मं बहुत सुधार नहीं होगा। इसी के मद्देनजर ग्रेप तीन की पाबंदियां लगाने के निर्णय पर मुहर लग गई।
एनसीआर में शुक्रवार सुबह आठ बजे से ग्रेप का तीसरा चरण लागू हो जाएगा। इस चरण के तहत निर्माण और विध्वंस से जुड़े कार्यों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री को ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। एनसीआर राज्यों से सभी अंतर-राज्यीय बसों - इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस चार डीजल बसों को छोड़कर - को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही इन पर कड़ा प्रतिबंध भी लगाया जाएगा।
दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध होगा। पांचवी कक्षा तक के बच्चों को स्कूल के बजाए ऑनलाइन तरीके से घर पर ही पढ़ाई कराई जा सकेगी।ग्रेप तीन के दौरान पेंटिंग, पॉलिशिंग और वर्निशिंग से जुड़े कार्यों पर रोक रहेगा। इस दौरान सड़क निर्माण या बड़े मरम्मत कार्य पर भी रोक रहेगी। किसी भी तरह के निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढोने पर पाबंदी रहेगी।
इस चरण के तहत धूल पैदा करने वाले किसी भी तरह के सामान जैसे-सीमेंट, राख, ईंट, बालू, पत्थर आदि की लोडिंग-अनलोडिंग पर पाबंदी रहेगा। वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े बड़े कार्यों पर रोक रहेगी। पानी की नई लाइन बिछाने, सीवर लाइन डालने, ड्रेनेज और जमीन के अंदर केबल डालने के कार्यों पर रोक रहेगी।सीएक्यूएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उप समिति की बैठक के दौरान मौसम विभाग और आइआइटीएम पुणे द्वारा सूचित किया गया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार की सुबह अभूतपूर्व रूप से अत्यधिक घना कोहरा छाया रहा। इस वजह से सुबह आठ से साढे़ नौ बजे के दौरान दृश्यता शून्य रही। दिल्ली का समग्र एक्यूआई ''गंभीर'' स्तर पर पहुंच गया।
समिति ने कहा कि ग्रेप तीन लागू रहने के दौरान मशीनों के जरिए सड़कों की सफाई के काम में तेजी लाई जाए। ट्रैफिक के व्यस्त घंटों से पहले सड़कों पर पानी की फुहारें डालने के काम को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इकट्ठा किए गए धूल का निस्तारण सही स्थान पर किया जाए। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन पर जोर दिया जाए।
यह भी पढ़ें: Delhi Pollution: प्रदूषण के कारण अगले आदेश तक प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं ऑनलाइन, दिल्ली मेट्रो ने भी किया अहम एलान
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।बृहस्पतिवार को एनसीआर के शहरों का एक्यूआई
शहर | एक्यूआई |
दिल्ली | 424 |
गुरुग्राम | 318 |
गाजियाबाद | 356 |
ग्रेटर नोएडा | 264 |
नोएडा | 347 |
फरीदाबाद | 270 |