AAP नेता सत्येंद्र जैन को कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
Satyendar Jain दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने झटका दे दिया है। उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। हाल ही में उन पर सात करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगा था जिसकी जांच के लिए एलजी ने मंजूरी दी थी।
एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है। जैन ने अपनी पत्नी की मेडिकल स्थिति के आधार पर चार सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए गिरफ्तार
ईडी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया था।
करोड़ों रुपये की रिश्वत मामले में जांच को मंजूरी
दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने छह जुलाई को रिश्वत लेने के मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (पीओसी) अधिनियम के तहत जांच को मंजूरी दे दी। सत्येन्द्र जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने के 571 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट के सिलसिले में 7 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।ये भी पढ़ें- जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, इस मामले में 7 करोड़ रुपये रिश्वत लेने के आरोप; LG ने दी जांच की मंजूरी
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