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zomato और Haldiram को ठगी की रकम चुकाने के निर्देश, खाना ऑर्डर करते समय महिला ऐसे बनी थी शिकार

Delhi News उपभोक्ता अदालत ने खाना आर्डर करने के दौरान एक महिला के साथ हुई साइबर ठगी के लिए आनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी को ठगी की रकम वापस करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि महिला के साथ ठगी करने वाले आरोपितों का मोबाइल नंबर फूड डिलीवरी कंपनी ने ही दिया था। ऐसे में ठगी की जिम्मेदार कंपनी ही है।

By Ritika Mishra Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Sat, 16 Nov 2024 10:50 AM (IST)
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ठगी की रकम वापस करे फूड डिलीवरी कंपनी- उपभोक्ता फोरम। फाइल फोटो
जगरण संवाददाता, नई दिल्ली। उपभोक्ता अदालत ने खाना आर्डर करने के दौरान एक महिला के साथ हुई साइबर ठगी के लिए आनलाइन फूड डिलिवरी कंपनी को ठगी की रकम वापस करने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि महिला के साथ ठगी करने वाले आरोपितों का मोबाइल नंबर फूड डिलीवरी कंपनी ने ही दिया था।

ऐसे में ठगी की जिम्मेदार कंपनी ही है। अदालत ने कंपनी को मुकदमे से हुई परेशानी के लिए 10 हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही अदालत ने सेवा में कमी करार देते हुए कंपनी को भुगतान करने का निर्देश दिया। डिलीवरी कंपनी जोमैटो और रेस्टोरेंट हल्दीराम को 30 दिनों के भीतर ठगी की रकम अदा करने के निर्देश दिए हैं।

शिकायतकर्ता अमृता चुघ ने बताया कि उन्होंने हल्दीराम के आउटलेट से खाने के कुछ उत्पाद मंगाए थे। उत्पादों के बारे में जानकारी के लिए उन्होंने जब डिलीवरी ऐप से संपर्क किया तो कंपनी ने उन्हें कुछ नंबर दिए।

नंबर से संपर्क करने पर आउटलेट कर्मियों ने महिला को गूगल पे के जरिए लागिन करने का झांसा दिया और उनके गूगल पिन का इस्तेमाल करते हुए दो बार में 24 हजार 800 रुपये ठग लिए।

सुनवाई के दौरान कंपनी ने दलील दी कि उपभोक्ता और आउटलेट के बीच कई आउटसोर्स कंपनियां होती है जो उनकी जानकारी को एक दूसरे तक पहुंचाती है। ऐसे में इस प्रकार की ठगी के मामले में उनकी जिम्मेदारी नहीं है।

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