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Delhi Crime: मां ने 5 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत, बोलीं- प्रेमी से करनी थी शादी, लेकिन...

दिल्ली के अशोक विहार में एक मां ने अपनी 5 साल की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी मां अपने पति से अलग रहती थी और एक युवक से दूसरी शादी करना चाहती थी। युवक उसकी बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा था जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। बाद में पलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।

By Jagran News Edited By: Sonu Suman Updated: Sat, 23 Nov 2024 12:04 PM (IST)
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प्रेमी से शादी के लिए मां ने 5 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाना क्षेत्र में एक मां ने ही अपनी पांच वर्षीय बच्ची का गला घोंटकर की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित मां को गिफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में पता चला कि महिला लंबे समय से अपने पति से अलग रहती थी। वह एक युवक से दूसरी शादी करना चाहती थी। वह युवक उसकी बेटी को अपनाने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद आरोपित महिला ने यह कदम उठाया है।

पुलिस ने बताया कि महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि दिल्ली आने से पहले वह हिमाचल प्रदेश में एक रिश्तेदार के साथ रहती थी, जहां उसके बच्चे का यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस को शुक्रवार को दीपचंद बंधु अस्पताल से एक बच्चे को मृत अवस्था में लाए जाने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि पूछताछ में बच्चे की गर्दन पर गला घोंटने के निशान मिले हैं।

मां पूछताछ में टूट गई और सच्चाई बयां कर दी

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि मामला दर्ज किया गया और बच्चे की मां समेत उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई। बयान में कहा गया है कि लगातार पूछताछ के बाद मां टूट गई और उसने खुलासा किया कि उसने अपनी बेटी का गला घोंट दिया था।

महिला इंस्टाग्राम पर एक युवक के संपर्क में आई

महिला ने यह भी खुलासा किया कि उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद वह एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आई जिसने इंस्टाग्राम पर खुद को राहुल बताया। बाद में, वह उससे शादी करने के इरादे से दिल्ली चली गई। हालांकि, राहुल और उसके परिवार ने बच्चे को स्वीकार नहीं किया और उसने महिला से शादी करने से इनकार कर दिया। हताशा में महिला ने बच्चे का गला घोंट दिया।

पुलिस ने कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या) और 65 (2) (कुछ मामलों में बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच जारी है।

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