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    Delhi High Court: उन्नाव रेप केस में मिली सजा को निलंबित करने के लिए पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के बचाव में वकील ने रखी गलत कॉल डिटेल रिकॉर्ड की दलील

    Updated: Thu, 15 May 2025 08:51 PM (IST)

    उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सेंगर के वकील ने पीड़िता की कॉल डिटेल रिकॉर्ड को गलत बताते हुए दा ...और पढ़ें

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    दुष्कर्म के आरोपों का कुलदीप सिंह सेंगर ने किया बचाव, पेश किए तर्क।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना बचाव किया।

    कुलदीप सिंह सेंगर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने दावा किया कि पीड़िता की काॅल डिटेल रिपोर्ट के अनुसार जिस समय दुष्कर्म हुआ, ठीक उसी समय वह किसी व्यक्ति के साथ फोन पर संपर्क में थी।

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    पीड़िता की उम्र की पुष्टि स्कूल रिकॉर्ड या निगम दस्तावेज से नहीं होती

    न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ के समक्ष एन हरिहरन ने तर्क दिया कि पीड़िता की उम्र के बारे में अनिश्चितता है।

    पीड़िता की उम्र की न तो स्कूल के रिकॉर्ड और न ही नगर निगम के दस्तावेज से ही यह पुष्टि होती है कि घटना के वक्त वह नाबालिग थी।

    वकील ने कहा, कॉल डिेटेल रिकाॅर्ड को ट्रायल कोर्ट ने गलत तरह से पढ़ा

    वरिष्ठ वकील हरिहरन ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट की ओर से मामले में काॅल डिटेल रिकाॅर्ड (सीडीआर) को गलत तरीके से पढ़ा गया है।

    उन्होंने दावा किया कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है कि सेंगर के पास तीन मोबाइल नंबर थे, लेकिन फोन लोकेशन डेटा की गलत व्याख्या की गई थी।

    उन्होंने बताया कि सभी नंबरों ने प्रासंगिक समय पर स्थान को उन्नाव के रूप में दिखाया। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि घटनास्थल उन्नाव से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है।

    अब एक जुलाई में अगली सुनवाई, अभियोजन पक्ष रखेगा दलीलें

    सेंगर की तरफ से पेश किए गए तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने सेंगर को लिखित दलील दाखिल करने का निर्देश दिया। अब मामले की सुनवाई एक जुलाई को होगी, जब अभियोजन पक्ष तर्क पेश करेगा।

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित किए गए मामले में तीस हजारी की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

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