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PM Awas Yojana: बेघरों को अब मिलेंगे घर, पीएम आवास 2.0 योजना लॉन्च; ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

PM Awas Yojana गुरुग्राम के गरीब और बेघर लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब बेघर लोगों को घर दिया जाएगा। इसके लिए पीएम आवास 2.0 योजना लॉन्च हो गई है। योजना के तहत केवल BPL वर्ग ही नहीं बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। जानें इसके लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन।

By Sandeep Kumar Edited By: Monu Kumar Jha Updated: Thu, 21 Nov 2024 03:37 PM (IST)
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नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के बेघर लोगों के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू करेगा। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। PM Awas Yojana: पीएम आवास 2.0 योजना लांच होने के साथ ही बेघरों का घर का सपना जल्द पूरा होगा। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के बेघर लोगों के लिए जल्द आननलाइन आवेदन लेना शुरू करेगा।

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि इस योजना में केवल बीपीएल ही नहीं, बल्कि अन्य मध्यम वर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे।

इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश के सभी नगर निगमों को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। निगमायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना पार्ट-दो (PM Awas 2.0 scheme Launch) के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं।

इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एमआइजी) परिवार, जिनके पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का मकान नहीं है, वे पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे। देश में कहीं भी आशियाना नहीं होने पर योजना का लाभ मिलेगा।

पोर्टल पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

निगमायुक्त ने बताया कि योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा। पात्र व्यक्ति केंद्र सरकार के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करेंगे। जल्द ही पोर्टल शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन करने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना अनिवार्य है।

अशोक कुमार गर्ग, निगमायुक्त। फोटो जागरण

लिंक न होने की स्थिति में ओटीपी नहीं आएगा तथा आवेदन मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन करने के बाद नगर निगम की टीम धरातल पर जाकर सत्यापन करेगी। यदि आवेदन के समय दी गई जानकारी सत्यापन के दौरान गलत पाई जाती है, तो आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

चार घटकों के माध्यम से मिलेगा लाभ

निगमायुक्त ने बताया कि योजना के तहत चार घटकों अर्थात बीएलसी, एएचपी, एआरएच तथा आइएसएस के माध्यम से लाभ मिलेगा। लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के माध्यम से ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को अपनी भूमि नहीं होने पर भूमि अधिकार अर्थात पट्टा प्रदान किया जाएगा।

भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत सार्वजनिक व निजी संस्थाओं द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए बने हुए आवास आवंटित होंगे। किफायती किराये के आवास (एआरएच) में शहरी प्रवासियों कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघर, निराश्रित, छात्रों और अन्य को आवास दिया जाएगा। ब्याज सब्सिडी योजना (आइएसएस) के तहत गृह ऋण पर सब्सिडी का लाभ 1.80 लाख रुपये तक प्रदान किया जाएगा।

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