Move to Jagran APP

हरियाणा में सरकारी कामकाज और पारिश्रमिक को लेकर अहम फैसले, जानिए 3 बड़े बदलाव

हरियाणा में सरकारी कामकाज और पारिश्रमिक से जुड़े तीन बड़े फैसले किए गए हैं। इस बाबत पंचायत ग्रांट पर हाई कोर्ट ने लेखा-जोखा और विवरण संबंधी निर्देश दिए हैं। अबसे वेबसाइट पर सारा डाटा उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही अब वन अधिकारी गलत नीयत से फाइलें नहीं रोक सकेंगे। वहीं बहुतकनीकी संस्थानों में परीक्षा ड्यूटी के लिए ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा।

By Jagran News Edited By: Prince Sharma Updated: Tue, 26 Nov 2024 04:03 PM (IST)
Hero Image
बहुतकनीकी संस्थान के लिए परीक्षा ड्यूटी देने वालों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया है (जागरण फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। हरियाणा में सरकारी कामकाज और पारिश्रमिक से जुड़े तीन मामलों में बड़े निर्णय हुए हैं। पंचायत ग्रांट पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पारदर्शिता बरतने को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए वेबसाइट पर सारा डाटा होने के निर्देश दिए हैं।

वहीं नायब सिंह सैनी सरकार ने तीन बड़े विभागों में सरकारी काम की डेडलाइन तय कर दी है। तीनों बड़े विभाग कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के हैं। उन्हें ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। तीसरा अहम निर्णय बहुतकनीकी संस्थान के कर्मचारियों से जुड़ा है। अब इन संस्थान में परीक्षा ड्यूटी देने वालों को पारिश्रमिक बढ़ाया गया है।

पंचायतों को मिलने वाली ग्रांट व खर्च का पूरा लेखा-जोखा होगा वेबसाइट पर

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त एवं उपयोग किए गए अनुदानों या निधियों के बारे में पूर्ण विवरण आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त एवं उपयोग किए गए अनुदानों/निधियों के बारे में जानकारी उनकी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपलोड करने के लिए आवश्यक तंत्र स्थापित किए जाएं।

जस्टिस महाबीर सिंह सिंधु ने ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के निदेशक को नौ जुलाई 2007 और चार जून 2008 की अधिसूचनाओं को हिंदी में आधिकारिक वेबसाइटों पर तुरंत अपलोड करें। इन अधिसूचनाओं में पंचायतों को आवंटित धन/अनुदान का अनिवार्य खुलासा करने का प्रविधान है।

यह भी पढ़ें- हरियाणा और पंजाब तो यूं ही बदनाम, सबसे ज्यादा इस राज्य में जल रही पराली

गलत नीयत से फाइलें नहीं रोक सकेंगे वन अधिकारी, 15 दिन में निपटाएंगे केस

हरियाणा के पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह ने जिला वन अधिकारियों को निर्देश दिये कि 15 दिन के भीतर सभी लंबित फाइलों का निपटारा कर दिया जाए।

यदि किसी कार्यालय में निरीक्षण के दौरान कोई लंबित फाइल मिली तो संबंधित वन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राज्य में एक हजार फोरेस्ट गार्ड के पद भरने के लिए राज्य सरकार को मांग पत्र भेजने के आदेश जारी करते हुए कहा कि अब राज्य में करोड़ों नहीं, लाखों पौधे रोपित करने होंगे।

राज्य का वन क्षेत्र इस समय 7.75 प्रतिशत है, जिसे 10 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। मंत्री ने काबुली कीकर को बड़ी समस्या बताते हुए सड़क के दोनों ओर कम से कम 10-10 प्रतिशत छंटाई करने के निर्देश जिला वन अधिकारियों को दिये। इसके स्थान पर नये छायादार पौधे लगाए जाएंगे। विशेषतौर दक्षिण में हरित गुरुग्राम अभियान चलेगा।

बहुतकनीकी संस्थानों में परीक्षा ड्यूटी के लिए मिलेगा ज्यादा पारिश्रमिक

प्रदेश में बहुतकनीकी संस्थानों के स्टाफ को परीक्षा ड्यूटी के लिए अब ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा। परीक्षा अधीक्षक को 250 रुपये की जगह 400 रुपये और उप अधीक्षक को 200 के बजाय 300 रुपये दिए जाएंगे।

फ्लाइंग स्कवाड का पारिश्रमिक 750 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये, जबकि प्रत्येक उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए पारिश्रमिक 12 रुपये से बढ़ा कर 20 रुपये किया गया है।

इसी तर्ज पर अन्य कार्यों का पारिश्रमिक भी बढ़ाया गया है। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. डी सुरेश ने इस संबंध में सभी राजकीय, सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी बहुतकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पारिश्रमिक में यह बढ़ोतरी 12 साल बाद की गई है।

यह भी पढ़ें- Haryana Politics: बागियों की वापसी के दरवाजे बंद, BJP ने तैयार की भितरघातियों की लिस्ट; सरकार-संगठन में नहीं मिलेंगे पद

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।