Haryana Sarkari Exam Result: 24 हजार पदों के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट, HSSC ने सरकार से मांगी परिणाम जारी करने की मंजूरी
Haryana Sarkari Exam Result HSSC ने विभिन्न भर्तियों के परिणाम जारी करने पर लगी रोक के बावजूद मुख्य सचिव से विस्तृत परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है। आयोग का कहना है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को आदेश दिया था कि उपरोक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए जिसको पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। Haryana Sarkari Exam Result 2024: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की शिकायत पर भारतीय चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों के परिणाम जारी करने पर लगाई गई रोक के बाद अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का हवाला देते हुए मुख्य सचिव से विस्तृत परीक्षा परिणाम जारी करने की अनुमति मांगी है।
कर्मचारी चयन आयोग करीब 24 हजार भर्तियों का रिजल्ट घोषित करना चाहता है, जो कि चुनाव आचार संहिता का हवाला देकर कांग्रेस ने रुकवा दिया है।
कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने इस बारे में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें जानकारी दी गई कि भारतीय चुनाव आयोग ने 21 अगस्त 2024 और 30 अगस्त 2024 के पत्र के माध्यम से आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं।
इन निर्देशों के मुताबिक विधानसभा चुनाव का परिणाम घोषित होने से पहले साइंटिफिक ऑफिसर सी (सिस्टम इंजीनियर) की भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञान नंबर 12, 5666 पुलिस कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी विज्ञापन नंबर 14 और सीईटी (सामान्य प्रवेश परीक्षा) का परिणाम घोषित नहीं करना है।
भर्ती प्रक्रिया छह महीने में की जाए पूरी
आयोग के सचिव ने मुख्य सचिव को जाकनराी दी कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वर्ष 2023 में दायर की गई एलपीए (अपील) नंबर 1037 व अन्य संबंधित मामलों में हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को आदेश दिया था कि उपरोक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया छह माह में पूरी की जाए, जिसको पूरा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है।
मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया परीक्षा परिणाम के लंबित होने के कारण वर्ष 2022 से लंबित है लेकिन परीक्षा परिणाम जारी करने पर लगी रोक के कारण अब हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का खतरा बना हुआ है, जिस कारण आयोग के खिलाफ कोई आदेश जारी हो सकता है।
भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने संबंधी अपनी मांग के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने अदालत की अवमानना की याचिका के बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी भी अन्य अथारिटी द्वारा जारी आचार संहिता को हाईकोर्ट के आदेश की पालना करने से रोका नहीं जा सकता, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को आचार संहिता के बावजूद लागू करना जरूरी है।
31 मई को हाईकोर्ट ने यह दिए थे आदेश
- प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मानदंड (सोशियो इकोनोमिक क्राइटेरिया) के लिए पांच मई, 2022 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना को अमान्य घोषित किया जाता है और इसके आधार पर दिए गए बोनस मार्क्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 ओर 16 का उल्लंघन हैं।
- सीईटी का 10 जनवरी, 2023 व 25 जुलाई, 2023 को जारी परिणाम अमान्य घोषित किया जाता है। सीईटी मार्क्स के आधार पर फ्रैश मैरिट लिस्ट बनाई जाए।
- राज्य के विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के रूप में परीक्षा आयोजित करने वाले उपयुक्त उम्मीदवार को नियुक्त करें।
- पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए आयोग को अब निर्देश दिया जाता है कि वह अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाएं।