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    पानीपत में 5 वर्षीय मासूम के साथ नाबालिग नौकर ने किया दुष्कर्म, जांच के बाद दोषी करार

    Updated: Tue, 17 Feb 2026 11:23 AM (IST)

    पानीपत में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पांच वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 15 वर्षीय किशोर को दोषी ठहराया है। आरोपित बच्ची के घर में घरेलू सहायक थ ...और पढ़ें

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    घर में सहायक का कार्य करने वाले ने बच्ची से किया दुष्कर्म। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, पानीपत। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनित लिंबा ने बताया कि वर्ष 2024 में पांच वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में 15 वर्षीय किशोर को आरोपित बनाया गया, जो पीड़ित बच्ची के घर पर घरेलू सहायक के रूप में कार्य करता था।

    प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध बच्ची की मां और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। घटना के समय बच्ची का मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया था। जांच और सुनवाई के बाद किशोर न्याय बोर्ड पानीपत ने किशोर को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया।

    बोर्ड ने छह माह की प्रोबेशन अवधि पर छोड़े जाने का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़िता के खाते में एक लाख रुपये की राशि एफडी (फिक्स्ड डिपाजिट) के रूप में जमा कराई जाए। यह राशि पीड़िता को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद प्रदान की जाएगी।