हिमाचल में शिक्षकों और कर्मचारियों के एरियर के हिसाब में चल रहे खेल पर शिक्षा विभाग सख्त, डीडीओ को दे दी चेतावनी
हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन एरियर की गणना के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने एरियर पर डीडीओ को चेताया है। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
2016-2021 एरियर गणना के लिए सख्त निर्देश।
प्री-रिवाइज्ड पे स्केल पर ही होगी एरियर की गणना।
जिला स्तर पर सत्यापन के बाद ही निदेशालय जाएगी शीट।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन एरियर की गणना में अब मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक की अवधि के एरियर को लेकर सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि का एरियर प्री-रिवाइज्ड पे स्केल के आधार पर ही तैयार किया जाएगा। संशोधित वेतनमान के आधार पर एरियर की गणना करना सरकारी निर्देशों के विपरीत माना जाएगा।
तत्काल सावधानी बरतने के निर्देश
निदेशालय की ओर से जारी आदेश में सामने आया है कि कुछ डीडीओ अदालत के आदेश या अन्य मामलों में एरियर की मांग तैयार करते समय संशोधित वेतनमान को आधार बना रहे हैं। विभाग ने इस पर आपत्ति जताते हुए तत्काल सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं।
संशोधित वेतनमान के आधार पर गणना कर भेजी जा रही थी डिमांड
राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को उक्त अवधि के संशोधित वेतन एरियर की 50 हजार रुपये की केवल एक किस्त जारी की गई है। इसके बावजूद कुछ मामलों में संशोधित वेतनमान के आधार पर बड़ी एरियर राशि की गणना कर मांग भेजी जा रही थी। अब विभाग ने ऐसी गणना पर रोक लगा दी है।
विभाग के अनुसार यदि अदालत के आदेश या किसी अन्य कारण से कर्मचारी को एरियर देना पड़ता है तो 2016 से 2021 की अवधि के लिए गणना प्री-रिवाइज्ड वेतनमान पर होगी। यदि किसी विशेष मामले में सरकार या न्यायालय ने अलग से स्पष्ट निर्देश दिए हों तो वह अपवाद रहेगा।
जांच के बाद ही निदेशालय पहुंचेगी एरियर शीट
एरियर की गणना करने के बाद संबंधित डीडीओ सीधे निदेशालय को मांग नहीं भेज सकेंगे। पहले जिला स्तर पर उपनिदेशक कार्यालय में तैनात सेक्शन ऑफिसर (एफएंडए) से गणना शीट की जांच और सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही इसे निदेशालय भेजा जा सकेगा।
चूक या उल्लंघन को गंभीरता से लेगा विभाग
शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशकों और डाइट प्रधानाचार्यों को अधीनस्थ डीडीओ व कार्यालय प्रमुखों को तत्काल निर्देश जारी करने को कहा है। आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि निर्देशों में किसी भी तरह की चूक या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है।
