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जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नया आदेश, 26 अगस्त को अवकाश 19 दिसंबर को होगा कार्यदिवस

Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:18 PM (IST)

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 26 अगस्त को छुट्टी घोषित की है, जबकि 19 दिसंबर को कामकाज का दिन रहेगा। यह बदलाव 25 अगस्त को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के कारण नान-सिटिंग डे घोषित होने के बाद किया गया है।

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HighLights

  1. 26 अगस्त को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में छुट्टी घोषित

  2. 19 दिसंबर को कोर्ट के लिए कामकाज का दिन रहेगा

  3. 25 अगस्त के नान-सिटिंग डे के बदले यह बदलाव

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 26 अगस्त (बुधवार) को छुट्टी और 19 दिसंबर (शनिवार) को कोर्ट के लिए कामकाज का दिन घोषित किया है।

हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 25 अगस्त (मंगलवार) - जिसे ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के कारण छुट्टी के तौर पर दिखाया गया था - उसे हाई कोर्ट के लिए नान-सिटिंग डे (जिस दिन कोर्ट की कार्यवाही नहीं होती) घोषित किया गया है। इसके बदले में 26 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है।

नोटिफिकेशन में आगे कहा गया है कि 19 दिसंबर जिसे पहले हाई कोर्ट के 19 जून, 2026 के आदेश संख्या 1313-आरजी-एनजी-15(I) के तहत नान-सिटिंग डे घोषित किया गया था। अब 25 अगस्त के बदले हाई कोर्ट के लिए कामकाज का दिन माना जाएगा।