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    कश्मीर में हैवानियत की हदें की पार... 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई कड़ी सजा

    By Lalit Kumar Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:16 PM (IST)

    श्रीनगर में एक कारपेंटर को पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। विशेष अदालत ने इसे दुर्लभतम मामला मानते हुए कड़ी सजा दी। यह फैसला पीड़िता और उसके परिवार के लिए राहत लेकर आया है, और समाज में एक कड़ा संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

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    जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक विरेंद्र ठाकुर की मौत नहीं होती, तब तक वह सजा भुगतेगा।

    जेएनएफ, जम्मू। कश्मीर के गांदरबल में एक पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले कारपेंटर विरेंद्र ठाकुर निवासी बिहार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। गांदरबल के प्रिंसिपल सेशन जज ने कहा है कि जब तक विरेंद्र ठाकुर की मौत नहीं होती, तब तक वह सजा भुगतेगा।

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    केस के मुताबिक पीड़ित के पिता ने 18 सितंबर 2023 को शादीपोरा पुलिस पोस्ट में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़ित ने पिता ने कहा कि उन्होंने अपने घर पर तीन बिहारी कारपेंटरों को काम पर लगाया था, तभी उसने घर के भीतर से अपनी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी।

    जब वह बच्ची के कमरे में पहुंचे तो वह रो रही थी। उसने परिवार को बताया कि एक कारपेंटर उसके कमरे में घुसा और उसके साथ गंदा काम करने के बाद अपने फोन से उसके कुछ फोटो भी खींचे। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। पीड़ित बच्ची की तत्काल गांदरबल के जिला अस्पताल से जांच करवाई गई।

    पुलिस ने पीड़ित और उसकी मां-पिता के बयान दर्ज किए और जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वो मोबाइल फाेन भी बरामद किया जिससे उसने फोटो खींचें थे। पुलिस ने डीपीएस सहपोरा से बच्ची का स्कूल रिकार्ड हासिल किया जिससे उसकी जन्मतिथि 17 अक्टूबर 2017 पाई गई।

    घटना के समय बच्ची पांच साल कुछ महीने की थी। कोर्ट ने आरोपित के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुए कहा कि उसका यह जघन्य अपराध समाज में कलक समान है और एक पांच साल की बच्ची को अपनी वासना का शिकार बनाने वाले के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती, लिहाजा जब तक उसकी प्राकृतिक मौत नहीं होती, वह उम्रकैद की सजा भुगतेगा।