गांदरबल: पत्नी को उतारा था मौत के घाट, हत्यारे पति को मिली उम्रकैद की सजा
गांदरबल की एक अदालत ने अब्दुल मजीद खान को 2020 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कंगन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में खान का सीधा संबंध पाया गया। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया, जो कानून के शासन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गांदरबल: पत्नी को उतारा था मौत के घाट। सांकेतिक फोटो
जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गांदरबल की एक स्थानीय अदालत ने अब्दुल मजीद खान, पुत्र अब्दुल अहद खान और गौंची मोहल्ला, अखल कंगन निवासी को 2020 में अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह सजा कंगन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 50-2020 के आधार पर दी गई है। गांदरबल पुलिस द्वारा की गई जांच में इस नृशंस हत्या में खान की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने आई, जिससे उस समय इलाके में व्यापक आक्रोश फैल गया था।
निरंतर जांच और अदालत के समक्ष साक्ष्यों की व्यापक प्रस्तुति के बाद, अभियोजन पक्ष ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह फैसला कानून के शासन को बनाए रखने और जघन्य अपराधों के पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए विभाग की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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