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    Income Tax Fraud में सीबीआइ की विशेष अदालत ने भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास को सुनाई दो साल की सजा, मिली औपबंधिक जमानत

    By Ajay Kumar Bhatt Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 06:38 PM (IST)

    Bharat Sharma Vyasः  धनबाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने आयकर रिटर्न धोखाधड़ी मामले में भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास समेत तीन लोगों को दो साल की सजा सुनाई ...और पढ़ें

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    भोजपुरी गायक भरत शर्मा व्यास। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, धनबाद। भोजपुरी संगीत जगत के चर्चित लोकगायक भरत शर्मा व्यास की मुश्किलें मंगलवार को तब बढ़ गईं, जब धनबाद स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें आयकर रिटर्न में कथित फर्जीवाड़े के एक पुराने मामले में दो वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में दो अन्य अभियुक्तों-सत्यवान सिंह और नम्रता राय-को भी समान सजा दी है।

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    तीन लोगों को मिली सजा 

    सीबीआइ की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने वर्ष 2004 में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि तीनों ने फर्जी कागजातों के सहारे आयकर विभाग से 7,82,529 रुपये का रिफंड प्राप्त किया था। जांच के बाद मामला विशेष सीबीआई अदालत में पहुंचा, जहां लंबे सुनवाई क्रम के बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिजीत कुमार पांडे ने तीनों को दोषी करार दिया।

    अदालत में उपस्थित थे भरत शर्मा

    फैसला सुनाए जाने के दौरान गायक भरत शर्मा अदालत में मौजूद थे। सजा सुनाने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को 30 दिनों के लिए औपबंधिक (प्रोविजनल) जमानत भी दे दी है, ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकें।

    बिहार-झारखंड में लोकप्रिय हैं भरत शर्मा

    भरत शर्मा ब्यास भोजपुरी संगीत के जाने-माने कलाकार हैं। वे पिछले कई दशकों से लोकगीत, निर्गुण और भक्ति संगीत के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी कई एल्बमें बिहार-झारखंड और पूर्वांचल के श्रोताओं के बीच व्यापक लोकप्रियता रखती हैं।

    सोशल और सांस्कृतिक मंचों पर उनकी सक्रियता ने उन्हें एक स्थापित लोकगायक के रूप में पहचान दिलाई है। इसी पहचान के कारण यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 

    अदालत के फैसले के बाद अब तीनों अभियुक्तों को ऊपरी अदालत में राहत की उम्मीद है। फिलहाल मामला एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया के अगले चरण में प्रवेश कर चुका है।