जमशेदपुर हिमांशु मर्डर केस: परिजन 3 शर्तों पर अड़े, प्रशासन ने रैली-जुलूस पर लगाई पाबंदी; धारा 163 लागू
हिमांशु सिंह की मौत के बाद आदित्यपुर, मानगो सहित कई क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। प्रशासन शांतिपूर्ण अंत ...और पढ़ें
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HighLights
आदित्यपुर, मानगो सहित कई क्षेत्रों में धारा 163 लागू।
हिमांशु सिंह के परिजनों की तीन शर्तों पर अड़ा रुख।
प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाई, शांति बनाए रखने की अपील।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। करणी सेना के सरायकेला जिला के युवा जिलाध्यक्ष हिमांशु सिंह की मौत के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आदित्यपुर, मानगो समेत कई क्षेत्रों में धारा 163 लागू कर दी है।
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मृतक हिमांशु के घर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और शांतिपूर्ण ढंग से अंतिम संस्कार कराने की अपील की।

मृतक के घर पहुंचे अधिकारियों में एसडीएम, सिटी एसपी जमशेदपुर, रूरल एसपी, सरायकेला सीओ समेत जमशेदपुर के अलावा कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, मेयर सुधा गुप्ता और झामुमो नेता कुणाल षडंगी भी शामिल थे।
सभी ने मृतक के पिता अरविंद सिंह से मुलाकात कर हालात को सामान्य बनाए रखने तथा शांति के साथ दाह संस्कार करने का आग्रह किया। हालांकि अरविंद सिंह अपनी तीन प्रमुख शर्तों पर अड़े हुए हैं और उनके पूरा होने के बाद ही अंतिम संस्कार करने की बात कह रहे हैं।

सुरक्षा के मद्देनजर हिमांशु के घर के आसपास तथा हरिओमनगर क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके साथ ही निगरानी विभाग के अधिकारी भी पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
इधर, प्रशासन द्वारा परिजनों से बिना राय-मशविरा किए हिमांशु का पोस्टमार्टम कराए जाने को लेकर परिवार के सदस्यों और करणी सेना के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका आरोप है कि प्रशासन ने उनकी सहमति के बिना यह कदम उठाया, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है।

फिलहाल प्रशासन लगातार परिजनों से संवाद स्थापित करने और मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है। वहीं पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।
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जानें धारा 163 के बारे में
जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकृत अधिकारी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। इसके तहत लोगों के एकत्र होने, रैली, जुलूस या किसी गतिविधि पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है, यदि कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो।
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