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    झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, 25 हजार अधिवक्ता हैं मतदाता

    By Manoj Singh Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 10:49 PM (IST)

    झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। राज्य में 25 हजार अधिवक्ता मतदाता हैं। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है। बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि जल्द ही चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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    झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

    राज्य ब्यूरो, रांची।  झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के बार काउंसिल का चुनाव पांच चरण में चुनाव करने का आदेश दिया है।

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    झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव तीसरे चरण में होना है। तीसरे चरण का चुनाव 15 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई 2023 को समाप्त हो गया है। बार काउंसिल आफ इंडिया के निर्देश के बाद यहां तदर्थ कमेटी ही काउंसिल का संचालन कर रही है।

    वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर काउंसिल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदस्यता सत्यापन के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता है। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय स्तर पर हाई पावर इलेक्शन मानिटरिंग कमेटियां और राष्ट्रीय स्तर पर एक हाई पावर सुपरवाइजरी कमेटी गठित की है, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश कर रहे हैं।

     

    बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जल्द से जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष और बार काउंसिल आफ इंडिया से विचार-विमर्श होगा। राज्य में अभी 25 हजार अधिवक्ता मतदाता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना है।जबकि सत्यापन का कार्य चलता रहेगा।

    इस बार जिला बार संघों और हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदधारी चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बार काउंसिल आफ इंडिया ने वर्ष 2016 में एक आदेश जारी कर वन मैन वन पोस्ट का नियम बनाते हुए कहा था कि एक साथ दो संघों में पदधारी नहीं रहा जा सकता है। लेकिन बिहार स्टेट काउंसिल के चुनाव में इस नियम को शिथिल कर दिया गया था। ऐसे में हाई पावर कमेटी और बार काउंसिल आफ इंडिया ही इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे।

    स्टेट बार काउंसिल ने सीजेआइ को किया सम्मानित

    बार काउंसिल आफ इंडिया की ओर से दिल्ली में सीजेआइ जस्टिस सूर्यकांत को सम्मानित किया गया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण, वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल, सदस्य संजय विद्रोही सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी राज्यों के बार काउंसिल के चेयरमैन सहित सदस्यों को बुलाया गया था। इस दौरान सभी काउंसिल ने अलग-अलग सीजेआइ को सम्मानित किया।