गैस सिलिंडर ही नहीं, ट्रेन में इन चीजों को ले जाने की भी है मनाही; सफर से पहले जान लें रेलवे के नियम
अगर आप भी मानते हैं कि ट्रेन के सफर का मतलब सिर्फ कन्फर्म टिकट लेना और सीट पर बैठ जाना ...और पढ़ें

ट्रेन के सफर में अनजाने में भी न ले जाएं ये चीजें (Image Source: AI-Generated)

समय कम है?
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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। ट्रेन का सफर आरामदायक होने के साथ-साथ किफायती भी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यात्रा करते समय साथ ले जाने वाले सामान को लेकर भारतीय रेलवे ने कुछ सख्त नियम भी बनाए हुए हैं?
जी हां, सफर के दौरान अगर आप अनजाने में भी कुछ खास चीजें अपने साथ ले जाते हैं, तो आप बड़ी कानूनी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि ट्रेन में किन-किन चीजों को ले जाना पूरी तरह से बैन है।
एलपीजी सिलिंडर और गैस स्टोव है खतरनाक
अक्सर कुछ लोग, खासकर प्राइवेट टूरिस्ट ग्रुप्स, अपने साथ ट्रेन में एलपीजी सिलिंडर और गैस स्टोव लेकर चलते हैं। बता दें, ऐसा करना रेलवे नियमों के सख्त खिलाफ है। पुनालुर-मदुरै एक्सप्रेस का वह भयानक हादसा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां एक प्राइवेट टूरिस्ट कोच में अवैध रूप से रखे गए गैस सिलेंडर और स्टोव की वजह से भीषण आग लग गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी।
एलपीजी बेहद ज्वलनशील गैस होती है। अगर भीड़ भरी ट्रेन में गैस लीक हो जाए, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए, रेलवे मैनुअल के पैरा 9 के तहत निजी टूरिस्ट ग्रुप्स को एक लिखित घोषणा देनी होती है कि वे अपनी यात्रा के दौरान कोई भी ज्वलनशील वस्तु साथ नहीं ले जाएंगे। इसलिए, किसी भी परिस्थिति में आप ट्रेन में गैस सिलिंडर लेकर सफर नहीं कर सकते हैं।
पेट्रोल, तेजाब और पटाखे ले जाने पर है पाबंदी
गैस सिलेंडर के अलावा, किसी भी तरह का ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ ट्रेन में ले जाना दंडनीय अपराध है। आप ट्रेन में पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, थर्माइट वेल्डिंग का सामान और किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं ले जा सकते। इसके साथ ही गनपाउडर, तेजाब या किसी भी तरह के जहरीले और खतरनाक रसायनों पर भी पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि इनसे आग लगने या यात्रियों को गंभीर नुकसान पहुंचने का खतरा हमेशा बना रहता है।
हथियार और धारदार चीजें ले जाना है मना
ट्रेन में बिना वैध लाइसेंस के बंदूक, पिस्तौल या कारतूस ले जाना गैरकानूनी है। अगर आप कोई धारदार हथियार जैसे तलवार, बड़ी छुरी, कृपाण या कोई भी खतरनाक धारदार वस्तु लेकर सफर कर रहे हैं, तो इनका सेफ्टी कवर में होना अनिवार्य है। बिना कवर के ऐसे हथियार लेकर ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाती।
बदबूदार सामान और बिना इजाजत पालतू जानवरों पर रोक
क्या आप जानते हैं कि ऐसी चीजें जिनसे तेज बदबू आती हो, उन्हें भी आप ट्रेन में अपने साथ नहीं ले जा सकते? सड़ी हुई मछलियां या बदबूदार चमड़े जैसे सामान, जिनसे आपके साथ सफर कर रहे दूसरे यात्रियों को परेशानी या असुविधा हो, ट्रेन में पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं।
इसके अलावा, रेलवे की लिखित अनुमति के बिना आप अपने पालतू जानवरों को यात्री डिब्बे में नहीं ले जा सकते। इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा तय की गई सीमा से बहुत ज्यादा या भारी-भरकम सामान ले जाने पर भी पाबंदी होती है।
नियम तोड़ने पर हो सकती है जेल और जुर्माना
अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है और ट्रेन में गैस सिलिंडर, पटाखे, एसिड या अन्य ज्वलनशील और प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो यह भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 164 और 165 के तहत एक दंडनीय अपराध है।
इस एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर आपके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है और 3 साल तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
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