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अर्थ ग्रुप की 140 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने की कुर्क, धाखाधड़ी के मामले में एक्शन

Published: Tue, 13 Oct 2026 02:07 AM (IST)

ईडी ने अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और उसके प्रमोटरों की 140 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। यह कार्रवाई 19,425 ...और पढ़ें

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित।)

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित।)

HighLights

  1. ईडी ने अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की 140 करोड़ की संपत्ति कुर्क की।

  2. यह कार्रवाई 2,004 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में हुई है।

  3. कुल कुर्क संपत्तियों का मूल्य अब 352 करोड़ रुपये हो गया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने 19,425 घर खरीदारों और निवेशकों से 2,004 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मामले में अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, उसकी सब्सिडियरी कंपनियों और प्रमोटरों की करीब 140 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।

एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि ईडी के दिल्ली जोनल कार्यालय-दो ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कंपनी और उसके प्रमोटरों अवधेश कुमार गोयल, रजनीश मित्तल, अतुल गुप्ता और विकास गुप्ता के साथ उनके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। इस कुर्की के साथ मामले में कुर्क और जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य करीब 352 करोड़ रुपये हो गया है।

क्यों की गई कार्रवाई?

अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत यह कार्रवाई की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा अर्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, उसके निदेशकों और संबंधित कंपनियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज पांच प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने यह जांच शुरू की थी।

सीरियस फ्राड इन्वेस्टिगेशन आफिस (एसएफआइओ) ने कंपनीज एक्ट की धारा 447 के तहत ग्रुप के प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है।

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