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MUDA Scam: सीएम सिद्दरमैया की बढ़ी मुश्किलें, जारी रहेगी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच; दोषियों के खिलाफ दाखिल होगी चार्जशीट

मुडा की जमीन वापस करने के बावजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच रहेगी। वैसे ईडी सिद्दरमैया की पत्नी के नाम आवंटित किये गए 14 प्लॉट को जब्त करने से परहेज कर सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी इस मामले में सिद्दरमैया को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है। पार्वती ने मुडा आवंटित किए गए 14 प्लॉट वापस कर दिये थे।

By Jagran News Edited By: Shubhrangi Goyal Updated: Fri, 04 Oct 2024 07:41 PM (IST)
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मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच रहेगी (file photo)
नीलू रंजन, नई दिल्ली। मुडा की जमीन वापस करने के बावजूद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच रहेगी। वैसे ईडी सिद्दरमैया की पत्नी के नाम आवंटित किये गए 14 प्लॉट को जब्त करने से परहेज कर सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी इस मामले में सिद्दरमैया को पूछताछ के लिए समन भेज सकती है।

ध्यान देने की बात है कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने के बाद सिद्दरमैया की पत्नी पार्वती ने मुडा द्वारा आवंटित किए गए 14 प्लाट वापस कर दिये थे, जिसे मुडा ने स्वीकार भी कर लिया है।

गैरकानूनी तरीके से संपत्ति हासिल करने का अपराध

ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) में साफ-साफ किसी भी गैरकानूनी तरीके से संपत्ति को हासिल करने को अपराध है और इसकी जांच के दौरान गैरकानूनी तरीके से संपत्ति हासिल करने (मनी लॉन्ड्रिंग) में शामिल सभी दोषियों के लिए सजा का भी स्पष्ट प्रविधान है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत इस पूरे मामले की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच होगी और दोषियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

वहीं पीएमएलए ईडी को गैरकानूनी रूप से हासिल की गई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है। जांच के दौरान संपत्ति को बेचने और चल संपत्ति होने की स्थिति में कहीं स्थानांतरित करने की आशंका को देखते हुए ईडी उसे अस्थायी रूप से जब्त कर लेती है।

आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया

इस मामले में चूंकि गैरकानूनी रूप से हासिल की गई संपत्ति मुडा को लौटा दी गई है, इसीलिए उसे जब्त करने की जरूरत नहीं है।वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस मामले की लोकायुक्त पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच कर रही है और ईडी की जांच सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द ही सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जिनमें सिद्दरमैया भी शामिल हैं। चूंकि राज्यपाल की अनुमति के बाज लोकायुक्त ने सिद्दरमैया को आरोपी बनाया है, इसीलिए ईडी भी जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी करेगी।