'वक्फ के दावों के पीछे भू-माफिया, 29000 एकड़ जमीन पर मुस्लिम नेताओं का कब्जा'; केंद्रीय मंत्री शोभा का बड़ा आरोप
केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे बोले 1954 में वक्फ अधिनियम लागू किया गया था वक्फ बोर्ड के पास देशभर में 10 हजार एकड़ जमीन थी। आज भारत में रक्षा और रेलवे के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा भू-स्वामी है जिसके पास 38 लाख एकड़ जमीन है। इतनी जमीन कहां से आई? केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वक्फ के दावों की आड़ में गरीबों की जमीन हड़पने की हो कोशिश रही है।
पीटीआई, कोच्चि। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को आरोप लगाया कि 'एक ताकतवर भू माफिया' वक्फ के दावों की आड़ में किसानों और गरीबों की जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। एर्णाकुलम जिले में मुनांबम में शोभा ने दावा किया कि भू माफिया 'लैंड जिहाद' कर रहा है। मुनांबम में करीब 600 परिवार वक्फ भूमि के दावों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने पूछा, 1954 में, जब वक्फ अधिनियम लागू किया गया था, वक्फ बोर्ड के पास देशभर में महज 10 हजार एकड़ जमीन थी। आज, भारत में रक्षा और रेलवे के बाद यह तीसरा सबसे बड़ा भू-स्वामी है जिसके पास 38 लाख एकड़ जमीन है। इतनी जमीन कहां से आई?
वक्फ संशोधन विधेयक लागू होना जरूरी
केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वह उनकी शिकायतों को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखेंगी। कहा, वक्फ संशोधन विधेयक के लागू होने के बाद इस मुद्दे का हल हो जाएगा। चेराई और मुनांबम के निवासियों ने वक्फ बोर्ड पर, पंजीकृत दस्तावेज और भूमि कर भुगतान रसीद होने के बावजूद उनकी जमीन और संपत्तियों पर अवैध रूप से दावा करने का आरोप लगाया है।केंद्रीय मंत्री ने दावा किया, मुनांबम के निवासियों के पास 2019 तक जमीन थी, और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव से उन्हें वापस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले, भूमि रिकार्ड में किसानों और अन्य लोगों को उसके मालिक के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन अब इन जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है।
29,000 एकड़ जमीन पर मुस्लिम नेताओं का कब्जा
कर्नाटक में, लगभग 29,000 एकड़ जमीन पर मुस्लिम नेताओं ने कब्जा किया है। करंदलाजे ने आरोप लगाया कि पूरे देश में इसी तरह भूमि अधिग्रहण हो रहा है। वहीं, मुख्यमंत्री पी. विजयन ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी चिंताओं का समाधान किया जाएगा।कर्नाटक हाई कोर्ट से भाजपा सांसद सूर्या को राहत
भाजपा राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पुलिस ने सूर्या के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पोस्ट के मामले में एफआइआर दर्ज की है।एफआइआर में सूर्या पर किसान की मौत के कारण को लेकर झूठा दावा करने आरोप लगाया गया है। इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर दावा किया गया है कि हावेरी में किसान ने उसकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के कब्जा करने के बाद आत्महत्या कर ली।