'क्या हम रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट बिछा दें', पांच अवैध शरणार्थियों के गायब होने पर SC की तल्ख टिप्पणी
पुलिस हिरासत से 5 रोहिंग्या शरणार्थियों के लापता होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या को 'घुसपैठिया' बताते हुए कहा कि अवैध रूप से देश में आने वालों के लिए 'रेड कार्पेट' नहीं बिछाया जा सकता, खासकर जब उत्तरी सीमा संवेदनशील हो।
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कस्टडी में गायब हुए रोहिंग्या पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। फाइल फोटो
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस की हिरासत में मौजूद 5 रोहिंग्या शरणार्थी अचानक लापता हो गए हैं। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से भी साफ इनकार कर दिया है।
दरअसल 16 दिसंबर को रोहिंग्या शरणार्थियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, जिसमें पांच गुमशुदा रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले पर भी 16 दिसंबर को सुनवाई की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए इसका जवाब मांगा जाए, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा-
आपको पता है कि वो (रोहिंग्या) घुसपैठिए हैं। हमारी उत्तरी सीमा बहद संवेदनशील है। आपको अच्छी तरह से पता है कि देश में क्या हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई अवैध तरीके से देश में आता है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम उनके लिए रेड कार्पेट बिछाएं?
SC ने खारिज की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, "रोहिंग्या टनल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में घुस आते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन्हें खाना दें, रहने के लिए जगह दें और उनके बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाएं। क्या आप हमसे ऐसे कानून की अपेक्षा करते हैं?" यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
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