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बांद्रा में फ्लैट और हर महीने गुजारा भत्ता की मांग खारिज, राजेश खन्ना की संपत्ति मांग रही अनीता आडवाणी को SC से झटका

Published: Thu, 29 Oct 2026 01:53 PM (IST)Updated: Thu, 29 Oct 2026 01:58 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने अनीता आडवाणी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना के ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस अनीता आडवाणी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट्रेस अनीता आडवाणी की याचिका खारिज की

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने अनीता आडवाणी की राजेश खन्ना संबंधी याचिका खारिज की।

  2. अनीता ने राजेश खन्ना संग रिश्ते को शादी का दर्जा मांगा था।

  3. सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 'विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी' करार दिया।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस अनीता आडवाणी ने दिवंगत एक्टर राजेश खन्ना के साथ अपने कथित रिश्ते को शादी का दर्जा दिलाने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार, 29 अक्टूबर को अनीता आडवाणी की इस याचिका को खारिज कर दिया है।

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने कहा कि इस याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा, 'यह विलासितापूर्ण मुकदमेबाजी (luxury litigation) है।'

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की उस अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मुंबई की डिंडोशी सत्र अदालत के 2017 के एक आदेश को चुनौती दी थी।

जुलाई 2012 में बॉलीवुड सुपरस्टार राजेश खन्ना के निधन के बाद अनीता आडवाणी ने उनके साथ अपने रिश्ते को शादी का दर्जा दिलाने के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सत्र अदालत ने अनीता आडवाणी के दीवानी मुकदमे को खारिज कर दिया था।

अनीता आडवाणी का दावा है कि वह कई सालों तक राजेश खन्ना के साथ 'लिव-इन रिलेशनशिप' में थीं। 2012 में उन्हें खन्ना के बंगले 'आशीर्वाद' से निकाल दिया गया था।

आडवाणी ने आरोप लगाया कि राजेश खन्ना की अलग रह रहीं पत्नी डिंपल कपाड़िया, बेटी ट्विंकल खन्ना और दामाद अक्षय कुमार ने उन्हें राजेश खन्ना के बंगले से निकाला था।

मुकदमा दायर करने का कोई आधार नहीं

2015 में, हाई कोर्ट ने आडवाणी की शिकायत को रद कर दिया। वहीं डिंपल कपाड़िया और उनके परिवार की तरफ से इस मुकदमे क खारिज करने के लिए दायर की गई याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद करते हुए कहा कि राजेश खन्ना के साथ अनीता आडवाणी का रिश्ता शादी जैसा नहीं था, इसलिए वह DVA (घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम) के प्रविधानों के तहत राहत नहीं मांग सकतीं।

अदालत ने यह भी कहा कि दिवंगत फिल्म स्टार के परिवार के सभी सदस्यों को इस कानूनी कार्यवाही में नहीं घसीटा जा सकता, क्योंकि आडवाणी कभी उनके साथ नहीं रहीं।

बांद्रा में 3 बेडरूम फ्लैट की डिमांड

2013 में, आडवाणी ने 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005' (DVA) के तहत डिंपल कपाड़िया, उनकी बेटियों और दामाद के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

'साजिश' और 'दासी' जैसी कुछ फिल्मों में काम कर चुकीं आडवाणी ने मासिक गुजारा भत्ता (maintenance) और मुंबई के पॉश बांद्रा इलाके में तीन बेडरूम का फ्लैट मांगा था।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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