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    तीन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश, नहीं तो होगी कड़ी कार्रवाई

    Updated: Sun, 08 Feb 2026 02:05 AM (IST)

    असम सरकार ने कार्बी आंगलोंग जिले से तीन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निष्कासन का आदेश दिया है। इन बांग्लादेशियों को निष्कासन आदेश प्राप्त करने के 24 ...और पढ़ें

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    तीन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश (सांकेतिक तस्वीर)

    पीटीआई, दीफू। असम सरकार ने कार्बी आंगलोंग जिले से तीन अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निष्कासन का आदेश दिया है। इन बांग्लादेशियों को निष्कासन आदेश प्राप्त करने के 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने को कहा गया है।

    अधिकारियों ने शनिवार को बताया यह निर्देश प्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम की धारा 2 के तहत जारी किया गया है। इन तीनों बांग्लादेशियों को दिसंबर में विदेशी न्यायाधिकरण ने तीन अलग-अलग आदेशों के माध्यम से अवैध प्रवासी घोषित किया था।

    जिला आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित अलग-अलग निष्कासन आदेश शनिवार को तीनों विदेशी नागरिकों को सौंपे गए। इन तीनों की पहचान बोकाजान पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद फकरुद्दीन और मांजा पुलिस थाना क्षेत्र के मोहम्मद रफीकुल अली और मोहम्मद फैजुल हक के रूप में हुई।

    निष्कासन आदेश में कहा गया है कि घोषित विदेशी की मौजूदगी राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए हानिकारक है। आदेश में कहा गया है कि निष्कासन आदेश का पालन नहीं करने पर सरकार उन्हें राज्य और देश से निकालने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करेगी।