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क्या विशेष समुदाय के खिलाफ हो रही बुलडोजर कार्रवाई, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा?

देशभर में अपराधियों के खिलाफ हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। देश की शीर्ष अदालत ने एक अक्टूबर तक इस पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक समान लागू होने वाले दिशा-निर्देश बनाने का एलान किया है। पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई व्यक्ति आरोपी है सिर्फ इसलिए उसका घर गिराया नहीं जा सकता है।

By Jagran News Edited By: Ajay Kumar Updated: Tue, 17 Sep 2024 07:27 PM (IST)
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बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कई राज्यों की सरकारों पर एक विशेष समुदाय के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के आरोप लगते रहे हैं। मंगलवार को अपराधियों के खिलाफ निवारण उपाय के तहत की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा तो इस पर शीर्ष अदालत ने क्या कहा? 

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सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता चंदर उदय सिंह ने कहा कि दो सितंबर को पिछली सुनवाई में न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर चिंता व्यक्त की थी। इसके बावजूद यह कार्रवाई जारी रही। सिंह ने शीर्ष अदालत को बताया कि एक पक्ष पर पथराव का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उसी रात उनका घर ढहा दिया गया।

अचानक 2024 में तोड़फोड़ क्यों?

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि 2022 में पार्टियों को तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया गया था। इस बीच उन्होंने कुछ अपराधों को भी अंजाम दिया। तोड़फोड़ व अपराधों में आरोपियों की संलिप्तता का आपस में कोई संबंध नहीं है। पीठ ने तुषार मेहता से सवाल पूछा कि अचानक 2024 में तोड़फोड़ की कार्रवाई क्यों की गई?

ध्वस्तीकरण पर कहानी गढ़ी जा रही: मेहता

अदालत में एसजी मेहता ने कहा कि यह कहानी गढ़ी जा रही है कि विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि बाहर कौन क्या कह रहा है इससे न्यायालय का कोई लेना-देना नहीं है। इस वक्त हम इस सवाल पर विचार नहीं करेंगे कि ये कौन से समुदाय का है? इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर अवैध बुलडोजर की कार्रवाई का एक भी मामला आता है तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ होगा।

एक अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

देश की शीर्ष अदालत ने मंगलवार को देशभर में एक अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ रोक का अंतरिम आदेश पारित किया। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश दिया कि बिना उसकी अनुमति के अगली सुनवाई तक कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा।

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