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एक ही लोकायुक्त ने मदल विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया- कोटा श्रीनिवास पूजारी

बीजेपी विधायक को 5 लाख रुपये के मुचलके और जमानत की शर्त के साथ अंतरिम जमानत दी गई है। पीठ ने उन्हें 48 घंटे के भीतर लोकायुक्त के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया। इसपर हमारी सरकार ने एसीबी को नियंत्रित किया और लोकायुक्त को फिर से शुरू किया।

By Babli KumariEdited By: Babli KumariUpdated: Thu, 09 Mar 2023 01:06 PM (IST)
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मदल विरुपक्षप्पा को संरक्षण देने के आरोप पर कर्नाटक मंत्री (फाइल फोटो)
कर्नाटक, एजेंसी। बीजेपी विधायक को 5 लाख रुपये के मुचलके और जमानत की शर्त के साथ अंतरिम जमानत दी गई है। पीठ ने उन्हें 48 घंटे के भीतर लोकायुक्त के समक्ष पेश होने का भी निर्देश दिया। इसपर कोटा कर्नाटक मंत्री श्रीनिवास पूजारी ने कांग्रेस के भाजपा द्वारा मदल विरुपक्षप्पा को संरक्षण देने के आरोप पर कहा कि कांग्रेस ने लोकायुक्त के दांत उखाड़कर एसीबी का गठन किया। हमारी सरकार ने एसीबी को नियंत्रित किया और लोकायुक्त को फिर से शुरू किया।

पूजारी ने आगे कहा- 'एक ही लोकायुक्त ने मदल विरुपाक्षप्पा और उनके बेटे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। इस महीने की शुरुआत में, लोकायुक्त की भ्रष्टाचार-विरोधी शाखा ने विरुपाक्षप्पा के बेटे प्रशांत मदल के आवास पर छापा मारा और 6 करोड़ रुपये नकद बरामद किए।'

आरोपी विधायक केएसडीएल के अध्यक्ष थे और उनका बेटा कथित रूप से अपने पिता की ओर से रिश्वत रहा था। अधिकारियों ने आरोपी भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत मदल के आवासों से 8.12 करोड़ रुपये, 1.6 किलोग्राम सोना जब्त किया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को मदल विरुपाक्षप्पा को अंतरिम जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति के नटराजन की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने अंतरिम अग्रिम जमानत देने के बाद आरोपी विधायक को आदेश के 48 घंटे के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। जिसके तहत आज मदल विरुपाक्षप्पा को लोकायुक्त के सामने पेश किया गया हैं।