पंजाब सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रकार की छुट्टी की सुविधा है। इसके तहत कर्मचारियों को अपनी पसंद या धार्मिक/सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर अवकाश चुनने का विकल्प मिलता है।
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यह निर्णय शहीद भगत सिंह के देश की आजादी के लिए दिए गए योगदान और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया है। भगत सिंह की जयंती हर वर्ष 28 सितंबर को मनाई जाती है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर उनके जीवन, विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को याद करते हुए कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।
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ऐच्छिक अवकाश की मुख्य विशेषताएं
सीमित अनुमति: पंजाब सरकार के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, राज्य के सरकारी कर्मचारी पूरे कैलेंडर वर्ष में उपलब्ध प्रतिबंधित अवकाशों की सूची में से अधिकतम 2 छुट्टियों का लाभ उठा सकते हैं।
सजातीय व धार्मिक अवसर: इस सूची में मुख्य रूप से वे पर्व या अवसर शामिल होते हैं जो किसी विशेष समुदाय, धर्म या क्षेत्र से जुड़े होते हैं।
गैजेटेड हॉलिडे से अलग: सामान्य (गैजेटेड) छुट्टियों पर सभी सरकारी दफ्तर और संस्थान अनिवार्य रूप से बंद रहते हैं, जबकि प्रतिबंधित व ऐच्छिक अवकाश के दिन सरकारी कार्यालय/संस्थान, सरकारी, गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज खुले रहते हैं और कामकाज सामान्य रूप से चलता है।
पूर्व स्वीकृति आवश्यक: कर्मचारी को इस अवकाश का लाभ लेने के लिए अपने सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति या स्वीकृति लेनी होती है।
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