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    पंजाब में नहीं होंगे तबादले और नियुक्ति, राज्य चुनाव आयोग ने लगाई रोक

    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के मद्देनज़र तबादलों और नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने मुख्य सचिव ...और पढ़ें

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    राज्य चुनाव आयोग ने तबादलों व नियुक्ति पर लगाई रोक, मुख्य सचिव को लिखा पत्र।

    राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव के मद्देनजर राज्य में तबादलों व नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इस संबंध में कमिश्नर ने मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को पत्र लिखा है।

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    वहीं, इस संबंध में सभी डिप्टी कमिश्नरों व प्रशासनिक अधिकारियों को भी पत्र जारी किया गया है। बता दें कि 28 नवंबर को चुनाव की घोषणा से पहले पंजाब सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव किए थे।

    जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 4 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जबकि 14 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव के कारण नगर निगम वाली क्षेत्रों को छोड़ कर बाकी जगह पर आचार संहिता लागू है।

    जिसके कारण सरकार कोई भी तबादला व नियुक्ति नहीं कर सकती है। अगर सरकार को कोई तबादला या नियुक्ति करना होगा तो उसे राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। जबकि कमिश्नर ने मुख्य सचिव को पत्र लिख कर स्पष्ट कर दिया हैं कि चुनावी प्रक्रिया जब तक पूरी न हो वह किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का तबादला व नियुक्ति न करें।