सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर लगाई रोक, पंजाब पर लगाया था एक हजार करोड़ रुपये का जुर्माना
Supreme Court on NGT एनजीटी ने 25 जुलाई के अपने आदेश में पंजाब को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के पास पर्यावरण हर्जाने के तौर पर 1026 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने कहा था कि इस उम्मीद के साथ समय-समय पर कई बार आदेश पारित किए गए हैं कि पंजाब सरकार पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करेगी।
पीटीआई, चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य में पुराने कचरे और अनुपचारित सीवेज का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए पंजाब पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का पर्यावरण हर्जाना लगाया गया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नोटिस जारी किया।
राज्य सरकार रही विफल
एनजीटी ने 25 जुलाई के अपने आदेश में पंजाब को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के पास पर्यावरण हर्जाने के तौर पर 1026 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। एनजीटी ने कहा था कि इस उम्मीद के साथ समय-समय पर कई बार आदेश पारित किए गए हैं कि पंजाब सरकार पर्यावरण कानूनों का अनुपालन करेगी, लेकिन हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि राज्य सरकार इसमें विफल रही है।