कन्हैया हत्याकांड के आरोपी की जमानत को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा पीड़ित परिवार
Kanhaiya murder case कन्हैयालाल की हत्या में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आरोपी जावेद को जमानत दिए जाने के फैसले को पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनआइए और आरोपित जावेद को नोटिस जारी किया है। जावेद पर आतंकवादी गतिविधियों आपराधिक षड्यंत्र और अन्य कानूनी उल्लंघनों के आरोप हैं। याचिकाकर्ता ने कई आरोप भी लगाए हैं।
जेएनएन, उदयपुर। कन्हैया हत्याकांड के आरोपित मोहम्मद जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनआइए और आरोपित जावेद को नोटिस जारी किया है।
हाईकोर्ट ने दी है जमानत
राजस्थान हाई कोर्ट ने पांच सितंबर को जावेद को जमानत दी थी, यह कहते हुए कि एनआइए केवल काल डिटेल्स के आधार पर आरोपित को गिरफ्तार किया था, जबकि उसकी लोकेशन या किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं की जा सकी थी।
जावेद पर आतंकवादी गतिविधियां करने के आरोप
जावेद पर आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक षड्यंत्र और अन्य कानूनी उल्लंघनों के आरोप हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि जावेद का मुख्य आरोपित मोहम्मद रियाज अत्तारी से संपर्क था और उसने ही कन्हैया की रेकी की थी। साथ ही, ट्रायल में 100 से अधिक गवाह हैं, जिनमें से कुछ की गवाही अभी बाकी है और गवाहों पर दबाव डाला जा सकता है, जिससे जमानत का लाभ नहीं मिलना चाहिए था।इस हत्याकांड के मुख्य आरोपित मोहम्मद रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने 28 जून 2022 को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या की थी। एनआइए ने इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी, जिसमें जावेद भी शामिल है।
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