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    गाजियाबाद में पांच से अधिक चालान लंबित होने पर वाहन होगा सीज, ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त

    Updated: Sun, 24 May 2026 12:25 AM (IST)

    गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। पांच से अधिक चालान लंबित होने पर वाहन सीज और चालक का लाइसेंस रद्द किया ...और पढ़ें

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    गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कड़े निर्देश दिए।

    HighLights

    1. पांच से अधिक चालान पर लाइसेंस रद्द, वाहन सीज होगा।

    2. जिले के 17 ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुरक्षा कार्य पूरा।

    3. अवैध पार्किंग, अतिक्रमण हटाने और ई-रिक्शा पार्किंग के निर्देश।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सड़क हादसों की संख्या में कमी लाई जा सके और जाम की समस्या को कम किया जा सके, इसके लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शनिवार को ऑनलाइन माध्यम से सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक की।

    डीएम ने कहा कि जिन वाहनों पर पांच से अधिक चालान लंबित हैं, उनके चालक के खिलाफ लाइसेंस निरस्तीकरण एवं वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाए। जिन वाहनोंं से बार-बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका भी लाइसेंस निरस्त किया जाए।

    जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 22 ब्लैक स्पॉट में से 17 पर सड़क सुरक्षा संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है, शेष पांच ब्लैक स्पाट पर भी जल्द ही कार्य पूरा कराया जाएगा। जिससे की जिले में सभी ब्लैक स्पाट खत्म किए जा सकें।

    सड़क निर्माण बंद होने से ब्लैक स्पॉट किए जाएंगे खत्म

    जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा संबंधित कार्य कराने के लिए अवशेष ब्लैक स्पॉट लोनी बस स्टैंड एवं जोहरी एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन के पास सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह कार्य पूरा होने के बाद ब्लैक स्पॉट खत्म करने से संबंधित कार्य पूरा कराया जाएगा।

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    मोहन नगर चौराहा एवं वैशाली मेट्रो स्टेशन के पास बने ब्लैक स्पॉट पर सड़क सुरक्षा के कार्य के लिए आवश्यक बजट की मांग करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा जाएगा, बजट मिलने पर कार्य कराया जाएगा। कौशांबी बस अड्डे पर बने ब्लैक स्पाट पर नगर निगम को सड़क सुरक्षा संबंधित कार्य को शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

    बैठक के दौरान डीएम ने शहर में अवैध पार्किंग को बंद कराने, प्रमुख चौराहों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैं।

    समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के आदेश

    ई- रिक्शा संचालन के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए भी कहा गया है। एनएचएआई के अधिकारियों को टोल प्लाजा के पास बने शौचालयों की नियमित साफ-सफाई कराई जाए। एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग बढ़ाने एवं दुर्घटना की स्थिति में एंबुलेंस को 30 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए।

    नगर निगम, एनएचएआइ और जिला पंचायत के अधिकारियों को सड़कों के किनारे लगे अवैध होर्डिंग को हटवाकर दिशा सूचक लगाने, यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों को बसों के पार्किंग स्थल पर सफाई व्यवस्था बेहतर करने, आरटीओ को सभी ट्रांसपोर्ट वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए।

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